दिल्ली दंगा: उमर खालिद को हथकड़ी लगाकर पेश करने पर अदालत सख्त, जेल अधिकारियों से मांगी रिपोर्ट
नई दिल्ली: दिल्ली की एक कोर्ट (Court) ने जेएनयू के पूर्व छात्र उमर खालिद (Umar Khalid) को हथकड़ी (Handcuffs) लगाकर पेश किए जाने पर जेल प्रशासन (Jail Authorities) को नोटिस (Notice) जारी किया है. उमर खालिद पर पूर्वोतर दिल्ली दंगों (Delhi Violence) के संबंध में यूएपीए (UAPA) के तहत केस दर्ज है. उमर खालिद को गुरुवार को हथकड़ी में दिल्ली की एक अदालत में लाया गया. जबकि कोर्ट ने पुलिस को ऐसा करने से परहेज करने के लिए कहा था. कोर्ट ने मामले में अब महानिदेशक (कारागार) को नोटिस जारी कर पूछा है कि क्या जेल अधिकारियों ने उन्हें हथकड़ी लगाने के आदेश दिए थे. अतिरिक्त सत्र न्यायधीश अमिताभ रावत ने कहा भी दिल्ली पुलिस आयुक्त किसी जिम्मेदार वरिष्ठ अधिकारी के माध्यम से जांच के बाद रिपोर्ट दर्ज कर सकता है क्या आरोपी उमर खालिद को आज हथकड़ी में लाया गया और अगर हां तो किस आधार पर, किसके आदेश पर ऐसा किया गया.