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दिल्ली दंगा: कोर्ट ने इतने आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किए, हुई थी 53 मौतें

jantaserishta.com
1 Oct 2021 9:59 AM GMT
दिल्ली दंगा: कोर्ट ने इतने आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किए, हुई थी 53 मौतें
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नई दिल्ली: दिल्ली में पिछले साल नागरिकता कानून को लेकर फैली हिंसा से जुडे़ मामलों में कड़कड़डूमा कोर्ट ने 7 आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किए. कोर्ट ने 3 अलग अलग मामलों में आरोपियों के खिलाफ ये आरोप तय किए हैं. अब तक दिल्ली हिंसा से जुड़े

कोर्ट ने आरोपी इमरान, दिनेश, मिशेल, साहिल, संदीप समेत 7 के खिलाफ आरोप तय किए हैं. कोर्ट ने संदीप भाटी के खिलाफ एफआईआर 98/2020 के आईपीसी की धारा 147, 148, 149, 427, 436, 380, 454, 307, 392, 394 और 188 के तहत आरोप तय किए. आरोप है कि भाटी ने शाहरुख को केवल इस तथ्य के कारण गोली मार दी थी कि वह एक अलग समुदाय से था.
जिन 3 केसों में कोर्ट ने आरोप तय किए हैं, उनमें से दो करावल नगर और एक केस गोकलपुरी में दर्ज है. इन तीनों केसों में दंगा, हत्या की कोशिश, आपराधिक साजिश और अन्य धाराओं में केस दर्ज है.
पिछले साल फरवरी में हुए थे दंगे
उत्तर-पूर्वी दिल्ली में पिछले साल 23 फरवरी से 26 फरवरी तक दंगे हुए थे. इस दौरान 53 लोगों की मौत हुई थी. इन दंगों में 581 लोग घायल हुए थे. 24 और 25 फरवरी को नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में दंगाइयों ने जमकर उत्पात मचाया था. इन दंगो के मामले में कुल 755 एफआईआर दर्ज की गई थीं.
पुलिस ने दिल्ली दंगों की जांच के लिए 3 एसआईटी गठित की थी. क्राइम ब्रांच को 60 केस जांच के लिए सौंपे गए थे, जबकि 1 केस स्पेशल सेल ने दर्ज किया था. इन दंगों में जांच के दौरान 1818 लोग गिरफ्तार किए गए थे.
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