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दिल्ली दंगा: आरोपी शाहरुख को लेकर आया बड़ा अपडेट

jantaserishta.com
8 Oct 2023 2:44 AM GMT
दिल्ली दंगा: आरोपी शाहरुख को लेकर आया बड़ा अपडेट
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नई दिल्ली: उत्तर-पूर्वी दिल्ली में वर्ष 2020 के साम्प्रदायिक दंगों के दौरान कथित तौर पर एक पुलिसकर्मी पर बंदूक तानने के आरोपी शाहरुख पठान (Shahrukh Pathan) को शनिवार को सशर्त जमानत मिल गई है। अदालत ने शाहरुख पठान की जमानत मंजूर करते हुए अपने फैसले में कहा है कि इस मामले में आरोपपत्र दाखिल हो चुका है। ऐसे में आरोपी को जेल में रखने से कोई मकसद पूरा नहीं होगा। हालांकि, पठान को अभी जेल में ही रहना होगा क्योंकि वह दंगे के एक अन्य मामले में आरोपी है।
कड़कड़डूमा कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमिताभ रावत ने शाहरुख पठान की जमानत अर्जी पर आदेश सुनाया। पठान पर दंगाई भीड़ का हिस्सा होने का आरोप है, जिसने एक व्यक्ति को गोलीबारी में घायल कर दिया था। कथित घटना 24 फरवरी 2020 को मौजपुर चौक के पास हुई थी। अदालत ने पठान को जमानत के लिए शर्त के रूप में 50,000 रुपये का निजी जमानती बॉण्ड और इतनी ही राशि की दो मुचलके भरने का निर्देश दिया।
कड़कड़डूमा कोर्ट ने आरोपी शाहरुख पठान को जमानत देते हुए कहा कि यह कथित घटना दिल्ली हिंसा के दौरान जाफराबाद-मौजपुर इलाके में हुई थी। इस मामले में गवाहों के बयान दर्ज हो चुके हैं। अब आरोपी को जमानत देने से गवाहों व साक्ष्यों को प्रभावित करने की संभावना नहीं है। अदालत ने आरोपी शाहरुख पठान को हिदायत दी है कि वह बगैर अनुमति दिल्ली छोड़कर बाहर ना जाए। साथ ही, स्थानीय पुलिस के संपर्क में रहे। स्थानीय थानाध्यक्ष को अपना मोबाइल नंबर उपलब्ध कराए, जिससे पुलिस को उसकी लोकेशन का पता रहे।
तीन साल से जेल में बंद था : शाहरुख की गिरफ्तारी 3 अप्रैल 2020 को हुई थी। करीब तीन साल से वह न्यायिक हिरासत में जेल में है। मामले के सह-आरोपियों को पहले ही जमानत मिल चुकी है। दरअसल, वर्ष 2020 में दिल्ली हिंसा के दौरान जाफराबाद-मौजपुर इलाके से फुटेज सामने आए थे। इन फुटेज में आरोपी शाहरुख एक पुलिसकर्मी पर पिस्तौल तानते हुए दिखाई दे रहा था। उसके खिलाफ मामला दर्ज कर उसे उत्तर प्रदेश के शामली जिले से गिरफ्तार किया गया था। इस मामले में रोहित शुक्ला की शिकायत भी जोड़ दी गई थी, जिसने दावा किया था कि शाहरुख पठान ने दंगा और हिंसा के दौरान गोली भी चलाई थी।
पिछले साल मार्च 2022 में शाहरुख को पैरोल पर छोड़ा गया था। उसे अपने बीमार पिता से मिलने के लिए चार घंटे की पैरोल मिली थी। इसके बाद मोहल्ले के लोगों ने उसका भव्य स्वागत किया और इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। शाहरुख पर कोर्ट ने दंगों से लेकर धार्मिक दुश्मनी को बढ़ावा देने तक के कई अपराधों से संबंधित आरोप तय किए थे।
गौरतलब है कि जाफराबाद पुलिस थाने ने शाहरुख पठान और अन्य के खिलाफ दंगा और हत्या के प्रयास सहित भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की विभिन्न धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की थी, जिसके बाद दिसंबर 2021 में उनके खिलाफ आरोप तय किए गए थे।
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