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दिल्ली दंगों की बड़ी साजिश मामले में आरोपी उमर खालिद की अंतरिम जमानत याचिका का विरोध करते हुए दिल्ली पुलिस ने शुक्रवार को कड़कड़डूमा अदालत से कहा कि उसकी रिहाई से सामाजिक अशांति फैल सकती है। दिल्ली पुलिस ने उनकी ओर से दायर अंतरिम जमानत याचिका का विरोध करते हुए कड़कड़डूमा कोर्ट में दायर एक रिपोर्ट पेश की। खालिद UAPA के तहत दिल्ली दंगों की बड़ी साजिश मामले में आरोपी है।
उमर खालिद ने 28 दिसंबर को अपनी बहन की शादी के लिए दो सप्ताह की अंतरिम जमानत मांगी है। दिल्ली पुलिस ने शुक्रवार को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमिताभ रावत की अदालत में उमर खालिद की अंतरिम जमानत याचिका पर स्थिति रिपोर्ट दाखिल की। कोर्ट मामले की आगे की सुनवाई 29 नवंबर को करेगी। पुलिस ने शादी की पुष्टि की है। दिल्ली पुलिस द्वारा दर्ज की गई रिपोर्ट में उसकी बहन की शादी के तथ्य के सत्यापन के बावजूद अंतरिम जमानत दिए जाने का कड़ा विरोध किया गया है।
पुलिस ने कहा है कि आरोपितों पर लगे आरोप गंभीर हैं। वह सोशल मीडिया का उपयोग करके अंतरिम जमानत की अवधि के दौरान गलत सूचना फैला सकता है जिसे रोका नहीं जा सकता है और इससे समाज में अशांति पैदा होने की संभावना है। दिल्ली पुलिस ने कहा कि वह गवाह को प्रभावित भी कर सकता है।
यह भी कहा गया है कि इस अदालत द्वारा नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी गई थी। बाद में, आदेश के खिलाफ अपील को भी दिल्ली उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने खारिज कर दिया था।
दिल्ली पुलिस ने कहा है कि उमर खालिद की मां बुटीक चलाती हैं और उसके पिता वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया के मुखिया हैं. वे अपनी बहन की शादी की व्यवस्था करने में सक्षम हैं। उमर खालिद फरवरी 2020 के दिल्ली दंगों की कथित बड़ी साजिश से जुड़े एक मामले में आरोपी है। उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों में 53 लोगों की मौत हुई थी और करीब 700 लोग घायल हुए थे।
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