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New Delhi : दिल्ली एलजी ने 2010 के भाषण के लिए अरुंधति रॉय के खिलाफ यूएपीए के तहत मुकदमा चलाने की मंजूरी दी

MD Kaif
14 Jun 2024 2:52 PM GMT
New Delhi :  दिल्ली एलजी ने 2010 के भाषण के लिए अरुंधति रॉय के खिलाफ यूएपीए के तहत मुकदमा चलाने की मंजूरी दी
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New Delhi : दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने लेखिका और कार्यकर्ता अरुंधति रॉय पर 2010 में एक कार्यक्रम में कथित तौर पर दिए गए "भड़काऊ" भाषण के लिए गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) के तहत मुकदमा चलाने की अनुमति दे दी है।यह मंजूरी सामाजिक कार्यकर्ता सुशील पंडित द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के बाद दी गई है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि रॉय और पूर्व प्रोफेसर शेख शौकत हुसैन ने ऐसे भाषण दिए जो विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देते थे और राष्ट्रीय एकता के लिए हानिकारक थे।नई दिल्ली के
Metropolitan
मजिस्ट्रेट की अदालत के आदेश के बाद 27 नवंबर, 2010 को तिलक मार्ग पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की गई थी। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि रॉय और हुसैन ने अन्य आरोपियों के साथ मिलकर 21 अक्टूबर, 2010 को “आज़ादी-एकमात्र रास्ता” के बैनर तले राजनीतिक कैदियों की रिहाई के लिए समिति द्वारा आयोजित एक सम्मेलन में भड़काऊ भाषण दिए थे।
शुक्रवार को पीटीआई ने राज निवास के एक अधिकारी के हवाले से कहा, "दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने इस मामले में अरुंधति रॉय और कश्मीर केंद्रीय विश्वविद्यालय में अंतरराष्ट्रीय कानून के पूर्व प्रोफेसर डॉ. शेख शौकत हुसैन के खिलाफ गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम की धारा 45 (1) के तहत मुकदमा चलाने की अनुमति दी है।"
Lieutenant Governor
की मंजूरी यूएपीए की धारा 45(1) के तहत मुकदमा चलाने की अनुमति देती है, जो अधिनियम के तहत अपराधों के लिए सजा से संबंधित है। यह पिछले वर्ष अक्टूबर में दी गई मंजूरी के अतिरिक्त है, जिसके तहत भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा चलाने की अनुमति दी गई थी, जिनमें 153ए (विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देना), 153बी (राष्ट्रीय एकता पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले आरोप, कथन) और 505 (सार्वजनिक शरारत के लिए उकसाने वाले बयान) शामिल हैं।


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