भारत

न्यूज़क्लिक के संपादक और एचआर प्रमुख की गिरफ्तारी के खिलाफ याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट का आदेश सुरक्षित

jantaserishta.com
9 Oct 2023 9:10 AM GMT
न्यूज़क्लिक के संपादक और एचआर प्रमुख की गिरफ्तारी के खिलाफ याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट का आदेश सुरक्षित
x
नई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को न्यूजक्लिक के संस्थापक-संपादक प्रबीर पुरकायस्थ और मानव संसाधन प्रमुख अमित चक्रवर्ती की यूएपीए प्रावधानों के तहत दर्ज मामले में उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया।
अदालत ने 6 अक्टूबर को याचिकाओं पर दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा था, जिसके बाद एक हलफनामा दायर किया गया है।
न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की उपस्थिति में पुरकायस्थ की ओर से पेश होते हुए, वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने यह कहकर शुरुआत की कि आज तक भी, हमें गिरफ्तारी का कोई आधार नहीं दिया गया है, और केवल गिरफ्तारी ज्ञापन ही वह दस्तावेज है जिसे प्रस्तुत किया गया है। दिल्ली पुलिस के उस जवाब पर, जिसमें कहा गया कि पुरकायस्थ को गिरफ्तारी का आधार दिया गया था, सिब्बल ने कहा कि गिरफ्तारी के आधार कारणों से अलग हैं।
सिब्बल ने कहा, 'सभी तथ्य झूठे हैं, चीन से एक पैसा भी नहीं आया है।' मामले की सुनवाई के बाद न्यायाधीश ने फैसला सुरक्षित रख लिया।
Next Story