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Delhi HC तुर्की की कंपनी सेलेबी की सुरक्षा मंजूरी रद्द करने के खिलाफ याचिका पर फैसला सुनाएगा

Rani Sahu
6 July 2025 10:44 AM IST
Delhi HC तुर्की की कंपनी सेलेबी की सुरक्षा मंजूरी रद्द करने के खिलाफ याचिका पर फैसला सुनाएगा
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New Delhi नई दिल्ली : दिल्ली उच्च न्यायालय तुर्की स्थित ग्राउंड हैंडलिंग कंपनी सेलेबी से जुड़ी एक उच्च-दांव कानूनी लड़ाई में सोमवार को अपना फैसला सुनाने वाला है, जिसने कथित राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं पर अपनी सुरक्षा मंजूरी रद्द करने के केंद्र सरकार के फैसले को चुनौती दी है।
न्यायमूर्ति सचिन दत्ता ने 23 मई को सेलेबी एयरपोर्ट सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, सेलेबी दिल्ली कार्गो टर्मिनल मैनेजमेंट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता द्वारा प्रस्तुत व्यापक दलीलें सुनने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया था।
यह मामला विमानन नियामक बीसीएएस द्वारा सेलेबी की सुरक्षा मंजूरी रद्द करने के फैसले के इर्द-गिर्द घूमता है, जिसका भारतीय हवाई अड्डों पर कंपनी के संचालन पर व्यापक प्रभाव पड़ा है, जिसके कारण डायल, एमआईएएल और अदानी सहित प्रमुख हवाई अड्डा संचालकों के साथ इसके अनुबंध समाप्त हो गए हैं।
सेलेबी की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने सरकार के इस कदम का कड़ा विरोध किया और इसे मनमाना और उचित प्रक्रिया का उल्लंघन बताया। उन्होंने तर्क दिया कि विमान नियम, 2013 का नियम 12, जो ऐसे मामलों को नियंत्रित करता है, संसद द्वारा स्पष्ट रूप से अवहेलना किए जाने तक बाध्यकारी है।
रोहतगी ने तर्क दिया कि सरकार बुनियादी प्रक्रियात्मक मानदंडों का पालन करने में विफल रही--मंजूरी रद्द करने से पहले कोई पूर्व सूचना जारी नहीं की गई, कोई सुनवाई नहीं की गई और कोई कारण दर्ज नहीं किए गए। उन्होंने अदालत से कहा, "मंजूरी रद्द करने से हमारा व्यवसाय नष्ट हो गया है। हमारे अनुबंध उस मंजूरी पर निर्भर थे।"
उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि जबकि सरकार के पास निर्देश जारी करने की शक्तियाँ हैं, वे शक्तियाँ वैधानिक सुरक्षा उपायों का पालन किए बिना सुरक्षा मंजूरी रद्द करने या रद्द करने तक विस्तारित नहीं होती हैं। रोहतगी ने यह भी स्पष्ट किया कि तुर्की की हिस्सेदारी के बावजूद, सेलेबी का कार्यबल पूरी तरह से भारतीय है और उसका कोई राजनीतिक जुड़ाव नहीं है।
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने राष्ट्रीय सुरक्षा को सर्वोपरि बताते हुए रद्द करने का बचाव किया। मामले को "सुई जेनेरिस" कहते हुए मेहता ने इस बात पर जोर दिया कि सरकार के पास राष्ट्रीय और हवाईअड्डे की सुरक्षा के मामलों में पूर्ण अधिकार हैं। उन्होंने बताया कि सेलेबी संवेदनशील डेटा को संभालती है और हवाईअड्डों के महत्वपूर्ण क्षेत्रों तक उसकी पहुँच है, जिससे सुरक्षा की कड़ी जाँच आवश्यक हो जाती है। मेहता ने खुलासा किया कि खुफिया सूचनाओं ने सेलेबी के संचालन के बारे में खतरे की घंटी बजा दी है, खासकर यात्री और कार्गो हैंडलिंग से जुड़े क्षेत्रों में। उन्होंने कहा कि ऐसी जानकारी, गोपनीय होने के कारण, अदालत में पूरी तरह से साझा नहीं की जा सकती। उन्होंने तर्क दिया, "राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में कुछ निर्णयों का खुलासा अधिक नुकसान के जोखिम के बिना नहीं किया जा सकता है।" (एएनआई)
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