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दिल्ली हाईकोर्ट ने कही बड़ी बात, स्मृति ईरानी और उनकी बेटी रेस्टोरेंट की मालिक नहीं
jantaserishta.com
1 Aug 2022 12:47 PM GMT
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न्यूज़ क्रेडिट: आजतक
नई दिल्ली: गोवा रेस्टोरेंट बार (Goa restaurant row) पर विवाद के बीच दिल्ली हाईकोर्ट ने बड़ी टिप्पणी की है. हाईकोर्ट ने कहा है कि केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और उनकी बेटी उस रेस्टोरेंट की मालिक नहीं हैं. ना ही उन्होंने कभी उस रेस्टोरेंट के संबंध में किसी लाइसेंस के लिए अप्लाई किया.
हाईकोर्ट ने मामले पर फैसला सुनाते हुए कहा कि ना ही गोवा का वह रेस्टोरेंट और ना उसकी जमीन स्मृति ईरानी या उनकी बेटी की है.
कोर्ट ने आगे कहा कि बचाव पक्ष के लोगों ने अन्य कुछ लोगों के साथ मिलकर झूठी बातें कहीं. साथ ही साथ स्मृति ईरानी और उनकी बेटी पर निजी हमले भी किए. दिल्ली हाईकोर्ट ने माना कि ऐसा करके स्मृति ईरानी की छवि को धूमिल करने का काम किया गया. दिल्ली हाईकोर्ट के मुताबिक, असली तथ्यों का पता किये बिना बड़े आरोप लगा दिये गए थे, जिसकी वजह से स्मृति ईरानी और उनके परिवार की छवि को नुकसान पहुंचा.
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