दिल्ली हाईकोर्ट ने पुलिस को लगाई फटकार, मरकज खोलने के निर्देश निर्देश
दिल्ली। दिल्ली के निजामुद्दीन मरकज का मामला हाईकोर्ट में है. दिल्ली हाईकोर्ट ने निजामुद्दीन मरकज खोलने की मांग को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली पुलिस को फटकार लगाई और मरकज खोलने के निर्देश दिए. दिल्ली पुलिस ने दिल्ली हाईकोर्ट को ये बताया कि हम निजामुद्दीन मरकज की चाबी मौलाना साद को सौंप देंगे.
दिल्ली पुलिस ने हाईकोर्ट को बताया कि मरकज की चाबी मौलाना साद को वापस देने में कोई आपत्ति नहीं है. दिल्ली हाईकोर्ट ने पुलिस से सवाल किया कि क्या महामारी अधिनियम 1897 के तहत कोई सम्पत्ति कब्जे में ली जा सकती है. दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस से ये भी पूछा कि आपने ये संपत्ति किसी से कब्जे में ली थी.
दिल्ली पुलिस ने इसके जवाब में कहा कि मौलाना साद से चाबियां ली थीं. एक क्षतिपूर्ति का मुचलका जमा कराने के बाद उसे वापस सौंप देंगे. दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस से पूछा कि क्या आप अभी वहां कब्जे में हैं? आपने किस क्षमता से कब्जा लिया है? महामारी रोग अधिनियम के तहत प्राथमिकी पंजीकृत की गई थी. वह अब समाप्त हो गया है. दिल्ली पुलिस ने हाईकोर्ट में ये कहा कि वो मरकज की चाबी मौलाना साद को सौंप देंगे. गौरतलब है कि निजामुद्दीन मरकज मामले में आरोपी मौलाना साद अभी भी फरार हैं. दिल्ली हाईकोर्ट ने इससे पहले इस साल रमजान के समय भी नमाज अदा करने के लिए मस्जिद को फिर से खोलने की अनुमति दिल्ली हाईकोर्ट ने दी थी.