भारत

दिल्ली हाईकोर्ट ने 4 दिसंबर को एमसीडी चुनाव पर रोक लगाने से किया इनकार

jantaserishta.com
9 Nov 2022 12:28 PM GMT
दिल्ली हाईकोर्ट ने 4 दिसंबर को एमसीडी चुनाव पर रोक लगाने से किया इनकार
x
नई दिल्ली (आईएएनएस)| दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) के चार दिसंबर को होने वाले चुनाव पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा की अध्यक्षता वाली एक खंडपीठ ने वार्डो के परिसीमन और उनके आरक्षण को चुनौती देने वाली याचिकाओं के एक समूह का निपटान करते हुए कहा कि राज्य चुनाव आयोग (एसईसी) द्वारा चुनाव अधिसूचना जारी होने के बाद अदालत चुनाव पर रोक नहीं लगा सकती।
न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की पीठ ने कहा, "चुनाव की अधिसूचना जारी हो जाने के बाद हम इस पर रोक नहीं लगा सकते।"
कांग्रेस के एक नेता की ओर से दायर एक याचिका में कहा गया है कि चुनाव के लिए वार्डो का बंटवारा समुदाय और धार्मिक आधार पर किया गया, जो संविधान के मूल सिद्धांतों का उल्लंघन है।
एसईसी ने पिछले शुक्रवार को एमसीडी के चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की। मतदान 4 दिसंबर को होगा, मतगणना 7 दिसंबर को होगी और परिणाम उसी दिन घोषित किए जाएंगे।
jantaserishta.com

jantaserishta.com

    Next Story