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साथ ही समाचार प्रसारण और डिजिटल मानक प्राधिकरण (एनबीडीएसए) को यह जांच करने का निर्देश दिया कि ये चैनल आवश्यक दिशानिर्देशों का पालन करते हैं या नहीं।
नई दिल्ली (आईएएनएस)| दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को पांच टीवी समाचार चैनलों को दिल्ली आबकारी नीति मामले में कथित तौर पर 'गलत रिपोटिर्ंग' करने के लिए नोटिस जारी किया। साथ ही समाचार प्रसारण और डिजिटल मानक प्राधिकरण (एनबीडीएसए) को यह जांच करने का निर्देश दिया कि ये चैनल आवश्यक दिशानिर्देशों का पालन करते हैं या नहीं।
न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा आप के पूर्व संचार प्रभारी और व्यवसायी विजय नायर द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रहे थे, जिसमें आरोप लगाया गया है कि मामले के बारे में संवेदनशील जानकारी ईडी और सीबीआई द्वारा मीडिया में लीक की गई थी।
सुनवाई के दौरान, अदालत ने मामले के प्रसारण पर असंतोष व्यक्त किया, जिसमें इंडिया टुडे और रिपब्लिक टीवी सहित समाचार चैनलों द्वारा आम आदमी पार्टी के कई नेताओं को आरोपित किया गया था।
कथित गलत रिपोर्टिग को लेकर जी न्यूज और टाइम्स नाउ को भी नोटिस जारी किए गए।
इससे पहले, अदालत ने जांच एजेंसियों से उनके द्वारा जारी मामले से संबंधित सभी प्रेस विज्ञप्ति रिकॉर्ड पर रखने को कहा था।
अदालत के आदेश के जवाब में, ईडी ने प्रस्तुत किया कि उसने कोई प्रेस विज्ञप्ति जारी नहीं की है, जबकि सीबीआई ने कहा कि उसने जांच के संबंध में तीन विज्ञप्ति जारी की हैं।
कोर्ट ने कहा कि यह ऐसा मामला नहीं है, जहां कम से कम इस स्तर पर यह कहा जा सकता है कि जानकारी सामूहिक रूप से लीक हुई थी या जांच एजेंसियों द्वारा प्रदान की गई थी।
मामले की अगली सुनवाई फरवरी में होगी।
डिस्क्लेमरः यह आईएएनएस न्यूज फीड से सीधे पब्लिश हुई खबर है. इसके साथ हमारी टीम ने किसी तरह की कोई एडिटिंग नहीं की है. ऐसे में संबंधित खबर को लेकर कोई भी जिम्मेदारी न्यूज एजेंसी की ही होगी.
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