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Delhi HC ने विदेश मंत्रालय को यू.के. हत्या की जांच में संपर्क के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त करने का निर्देश दिया

Rani Sahu
6 Feb 2025 9:49 AM GMT
Delhi HC ने विदेश मंत्रालय को यू.के. हत्या की जांच में संपर्क के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त करने का निर्देश दिया
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New Delhi नई दिल्ली : दिल्ली उच्च न्यायालय ने हाल ही में विदेश मंत्रालय (एमईए) को निर्देश जारी करते हुए उन्हें एक नोडल अधिकारी नियुक्त करने का निर्देश दिया। इस अधिकारी की भूमिका यू.के. में याचिकाकर्ता और जांच एजेंसियों के साथ संपर्क बनाए रखना होगा, ताकि भारतीय नागरिक हर्षिता ब्रेला की हत्या से संबंधित सूचनाओं और अपडेट का सुचारू आदान-प्रदान सुनिश्चित किया जा सके।
अदालत मृतक की बहन द्वारा दायर याचिका पर विचार कर रही थी। हर्षिता ब्रेला, जिसने पंकज लांबा से विवाह किया था, उसके साथ यूनाइटेड किंगडम में रह रही थी। वैवाहिक विवादों के कारण उनका विवाह प्रभावित हुआ, जिसके कारण हर्षिता ने यू.के. कानून प्रवर्तन एजेंसियों से हस्तक्षेप करने की मांग की। परिणामस्वरूप, घरेलू दुर्व्यवहार जांच इकाई (डीएआईयू) ने जांच शुरू की।
14 नवंबर, 2024 को, हर्षिता की हत्या लंदन के नॉर्थम्पटनशायर में की गई थी। स्थानीय पुलिस के माध्यम से भारत में उसके पिता तक यह विनाशकारी समाचार पहुंचा, जिन्होंने इंटरपोल इंडिया के माध्यम से इंटरपोल यूके से एक संदेश भेजा। इसके बाद उसके पति, मुख्य संदिग्ध को पकड़ने के लिए एक अंतरराष्ट्रीय अभियान शुरू किया गया। हाल ही में एक आदेश में, दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति सचिन दत्ता ने नोडल अधिकारी नियुक्त
करने के विदेश मंत्रालय के निर्देश को दोहराया। यह अधिकारी याचिकाकर्ता और यूके की जांच एजेंसियों के साथ मिलकर मामले से संबंधित सूचनाओं और अपडेट को निर्बाध रूप से साझा करना सुनिश्चित करेगा। इसके अतिरिक्त, न्यायालय ने आदेश दिया कि यूके की जांच पर एक अद्यतन स्थिति रिपोर्ट रिकॉर्ड पर रखी जाए।
इसके अलावा, गृह मंत्रालय और दिल्ली पुलिस को दिल्ली में दर्ज एफआईआर पर एक स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। कानून प्रवर्तन एजेंसियों से आग्रह किया गया है कि वे भारत में मुख्य संदिग्ध हर्षिता ब्रेला के पति की उपस्थिति का पता लगाने के लिए त्वरित कार्रवाई करें। सुनवाई के दौरान, अधिवक्ता रुषभ अग्रवाल ने तर्क दिया कि याचिका इस चिंता के कारण दायर की गई थी कि विदेश मंत्रालय जांच में तेजी लाने के लिए यूके के अधिकारियों के साथ पर्याप्त रूप से संपर्क नहीं कर रहा था।
याचिका में यह भी बताया गया है कि याचिकाकर्ता के पिता की शिकायत के आधार पर दक्षिण-पश्चिम दिल्ली के पालम गांव में एक एफआईआर दर्ज की गई थी। मृतका के पति के परिवार का पता जानने के बावजूद, कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। सुनवाई में पता चला कि याचिकाकर्ता को विश्वसनीय जानकारी मिली थी, जो दर्शाती है कि मृतका के पति ने 11 नवंबर, 2024 को लंदन (हीथ्रो से मुंबई) और 12 नवंबर, 2024 को मुंबई से दिल्ली की यात्रा की थी। याचिकाकर्ता को डर है कि पति, जिसके खिलाफ अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तलाशी अभियान चल रहा है, वर्तमान में दिल्ली में है। अधिवक्ता रिद्धिमा अग्रवाल के माध्यम से दायर याचिका के कारण अदालत ने सभी प्रतिवादियों को नोटिस जारी किया और अगली सुनवाई 24 मार्च के लिए निर्धारित की। अदालत ने यह भी आदेश दिया कि उसके निर्देश की एक प्रति भारत में यूके उच्चायोग के माध्यम से यूके की जांच एजेंसियों को प्रदान की जाए। (एएनआई)
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