भारत
हाईकोर्ट ने घर खरीदार को ब्याज समेत पैसे लौटाने को कहा, जानें पूरा मामला
jantaserishta.com
9 May 2024 2:53 PM IST

x
अदालत के फैसले में भरोसे का टूटना और खरीदार पर मनोवैज्ञानिक असर का जिक्र है।
नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम (एनबीसीसी) से कहा कि वो फ्लैट मिलने में देरी के कारण एक घर खरीदार को 76 लाख रुपये से ज्यादा लौटाए। खरीदार ने साल 2017 में फ्लैट के लिए पैसे दिए थे, लेकिन उसे फ्लैट कभी नहीं सौंपा गया।
न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद ने एनबीसीसी को खरीदार (वादी) द्वारा भुगतान की गई पूरी रकम 30 जनवरी 2021 से आज तक 12 प्रतिशत ब्याज के साथ वापस करने का आदेश दिया। यह फैसला खरीदार को छह साल से अधिक की देरी और अनिश्चितता के कारण काफी परेशानी का सामना करने के बाद आया है।
अदालत के फैसले में भरोसे का टूटना और खरीदार पर मनोवैज्ञानिक असर का जिक्र है। अदालत ने कहा कि घर खरीदना किसी व्यक्ति या परिवार के लिए अपने जीवनकाल में किए गए सबसे महत्वपूर्ण निवेशों में से एक है। इसमें अक्सर सालों की बचत, सावधानीपूर्वक योजना और भावनात्मक निवेश शामिल होता है।
एनबीसीसी ने तर्क दिया कि वादी ने कई मंचों के माध्यम से इसी तरह की राहत की मांग की थी, जिसे खारिज कर दिया गया था, इसलिए इसे भी खारिज किया जाय। अदालत ने मामले से निपटने के तरीके के लिए राज्य इकाई एनबीसीसी की आलोचना की और कहा कि उनके कार्यों के लिए कड़ी प्रतिक्रिया की जरूरत है। रिफंड के अलावा, अदालत ने वादी को सहन की गई कठिनाइयों के लिए मुआवजे के रूप में 5 लाख रुपये देने का आदेश दिया है।
jantaserishta.com
भारत के भले ही किसी कोने में आप रह रहे हों, जनता से रिश्ता वेबसाइट पर आपके राज्य की हर छोटी-बड़ी खबर मिलेगी। राजनीति, खेल, चुनाव, बिजनेस, सिनेमा, इस प्लैटफॉर्म पर बस एक क्लिक करते ही हमेशा पाएं ताजा खबरें। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, छत्तीसगढ़, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, जम्मू-कश्मीर, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल समेत देश के बाकी राज्यों और शहरों की कोई जानकारी हो, हम आपको देते हैं। सियासी रण हो या बजट का मौसम, कहां चल रहा क्या सियासी दांव-पेच, आपके गांव में किसकी सरकार, हर अपडेट यहां आपको मिलेंगे। तो फिर अपने राज्य की हर हलचल के लिए जुड़े रहिए जनता से रिश्ता के साथ।
Next Story





