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New Delhi नई दिल्ली : दिल्ली उच्च न्यायालय ने गुरुवार को दिल्ली आबकारी नीति धन शोधन मामले के आरोपी अमित अरोड़ा को 6 जून से 16 जून तक दुबई जाने की अनुमति दे दी। अरोड़ा ने अपने और अपने नाबालिग बेटे के इलाज के लिए यात्रा की अनुमति मांगने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया था।
न्यायमूर्ति रविंदर डुडेजा ने व्यवसायी अमित अरोड़ा की ओर से आवेदन को अनुमति दे दी, जो दुबई जाने की अनुमति मांग रहे हैं। उच्च न्यायालय ने इस अवधि के दौरान उनके खिलाफ खोले गए एलओसी को निलंबित करने का निर्देश दिया है।
अरोड़ा ने अधिवक्ता प्रभाव रल्ली के माध्यम से एक आवेदन दायर किया और दुबई जाने की अनुमति, एलओसी को निलंबित करने और अपने पासपोर्ट को जारी करने की मांग की। उच्च न्यायालय ने कुछ शर्तों के अधीन आवेदन को अनुमति दी, जिसमें 20 लाख रुपये की एफडीआर प्रस्तुत करना भी शामिल है। पीठ ने वकील को शर्तों को पूरा करने के लिए संयुक्त रजिस्ट्रार के समक्ष उपस्थित होने को कहा है।
अधिवक्ता प्रभाव रल्ली ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता को चिकित्सा कारणों से दुबई की यात्रा करने की आवश्यकता है और इससे भागने का कोई जोखिम नहीं है, क्योंकि याचिका में सभी आवश्यक विवरणों का खुलासा किया गया है। अरोड़ा को पहले चिकित्सा आधार पर अंतरिम जमानत दी गई थी और बाद में 17 सितंबर, 2024 को उच्च न्यायालय ने नियमित जमानत दे दी थी। अमित अरोड़ा गुरुग्राम स्थित बडी रिटेल प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक हैं और दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रमुख आरोपियों में से एक हैं, जिसकी जांच प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत की जा रही है।
इस मामले में दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और आप सांसद संजय सिंह सहित राजनीतिक हस्तियों पर भी आरोप हैं। अपनी जांच पूरी करने के बाद प्रवर्तन निदेशालय और केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने आरोप पत्र दायर किए। सुप्रीम कोर्ट ने आबकारी नीति मामले में मनीष सिसोदिया को जमानत दी थी। (एएनआई)
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