भारत
दिल्ली सरकार ने सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनना अनिवार्य किया, ना लगाने पर देने होंगे 500 रुपए
jantaserishta.com
11 Aug 2022 6:23 AM GMT
x
न्यूज़ क्रेडिट: आजतक
नई दिल्ली: दिल्ली में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं. इसे देखते हुए दिल्ली सरकार ने सभी सार्वजनिक जगहों पर मास्क अनिवार्य कर दिया है. इतना ही नहीं मास्क न पहनने पर पकड़े जाने पर 500 रुपए का जुर्माना भी देना होगा. समाचार एजेंसी एएनआई की खबर के मुताबिक, निजी कार में सवार लोगों को मास्क न पहनने पर यह जुर्माना नहीं देना होगा.
देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना तेजी से बढ़ रहा है. यहां पिछले 24 घंटे में 2146 केस मिले हैं. जबकि 8 लोगों की जान कोरोना से गई है. यह करीब 180 दिन में सबसे ज्यादा है. इससे पहले 13 फरवरी को राजधानी में कोरोना से 12 लोगों की मौत हुई थी.
दिल्ली में मंगलवार को कोरोना के 2,495 केस मिले थे. पॉजिटिविटी रेट 15.41% था. जबकि 6 लोगों की मौत हुई थी. इससे पहले 21 जनवरी को दिल्ली में कोरोना पॉजिटिविटी रेट 18.04% था. दिल्ली में कोरोना से अगस्त में ही 40 लोग जान गंवा चुके हैं. यह जुलाई के आखिरी 10 में हुई मौतों का करीब 3 गुना है. जुलाई के आखिर 10 दिन में 14 लोगों की कोरोना से मौत हुई थी.
दिल्ली में 1 अगस्त को दो, 2 अगस्त को तीन, 3 अगस्त को पांच, 4 अगस्त को चार, 5 अगस्त को दो, 6 अगस्त को एक, 7 अगस्त को दो. 8 अगस्त को छह, 9 अगस्त को सात और 10 अगस्त को आठ लोगों की मौत हुई. वहीं, 22 जुलाई से 31 जुलाई तक कोरोना से 14 लोगों की मौत हई थी. दिल्ली में अब तक कोरोना से 26,351 लोगों की मौत हो चुकी है. दिल्ली में पिछले 1 हफ्ते से तेजी से कोरोमना के केस बढ़े हैं. साथ ही मौत का आंकड़ा भी बढ़ा है.
दिल्ली में ओमाइक्रोन के BA.4 और BA.5 सब वैरिएंट के केस मिले हैं. यह काफी तेजी से संक्रमण फैलाते हैं. BA.5 ओमिक्रॉन के किसी भी वैरिएंट से सबसे ज्यादा संक्रमण फैलाने वाला है. हाल ही में एक रिसर्च में सामने आया था कि BA.5 दूसरे वेरिएंट्स की तुलना में आसानी से फैलता है. इतना ही नहीं यह हर जगह फैला हुआ है, किसी को भी संक्रमित कर सकता है, चाहें आप वैक्सीन लगवा चुके हों, बूस्टर शॉट ले चुके हों या कोरोना संक्रमित हो चुके हों.
दिल्ली सरकार ने सभी सार्वजनिक स्थानों पर फेस मास्क पहनना अनिवार्य किया। उल्लंघन करने वालों पर 500 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।
— ANI_HindiNews (@AHindinews) August 11, 2022
अधिसूचना के इस प्रावधान के तहत निजी चार पहिया वाहनों में एक साथ यात्रा करने वाले व्यक्तियों पर जुर्माना लागू नहीं होगा। pic.twitter.com/uquXOUwotr
jantaserishta.com
Next Story