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Delhi courts : 23 जुलाई तक नहीं होगी नियमित सुनवाई, सिर्फ जरूरी मामलों में होगी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग- हाई कोर्ट

Rani Sahu
28 Jun 2021 6:19 PM GMT
Delhi courts :  23 जुलाई तक नहीं होगी नियमित सुनवाई, सिर्फ जरूरी मामलों में होगी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग- हाई कोर्ट
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कोरोना वायरस (Corona Virus) के बदलते वैरिएंट और तीसरी लहर की संभावना को देखते हुए दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) ने अहम फैसला किया है

कोरोना वायरस (Corona Virus) के बदलते वैरिएंट और तीसरी लहर की संभावना को देखते हुए दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) ने अहम फैसला किया है. हाई कोर्ट ने कहा कि 3 जुलाई से लेकर 23 जुलाई तक दिल्ली हाई कोर्ट और जिला अदालतों में केवल अत्यंत जरूरी मामलों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई की जाएगी.

दिल्ली हाई कोर्ट के ज्वाइंट रजिस्ट्रार की तरफ से जारी आदेश में कहा गया है कि भले ही दिल्ली में कोरोना वायरस के न‌ए मामलों की संख्या में कमी आई हो. लेकिन अभी भी कोरोना की तीसरी लहर की संभावना, वैक्सीन कि सीमित उपलब्धता और डेल्टा प्लस वैरिएंट की चेतावनी को ध्यान में रखते हुए कड़े एहतियात बरतने की जरूरत है.
कोरोना के चलते इंतजार करने की नीति को अपनाया जाए
दिल्ली हाई कोर्ट की फुल कोर्ट की तरफ से निर्णय लिए गए है कि हाल ही में कोरोना वायरस के चलते क‌ई ज्यूडिशियल अधिकारियों, वकीलों और कोर्ट स्टाफ की मृत्यु हुई है. लिहाजा फिलहाल वेट एंड वॉच की नीति को अपनाया जाए.
जरूरी मामलों की सुनवाई अगस्त तक बढ़ी
बता दें कि अभी दिल्ली हाई कोर्ट में छुट्टियां चल रही है और वेकेंशन बेंच ही कोर्ट में काम कर रही है. ऐसे में कोर्ट रजिस्ट्रार ने सभी लंबित नियमित और गैर जरूरी मामलों की सुनवाई को अगस्त तक के लिए आगे बढ़ा दिया है. हालांकि दिल्ली में कोरोना के बिगड़ते हालातों को देखते हुए हाईकोर्ट ने 9 अप्रैल से ही सभी जिला अदालतों में भी फिजिकल हियरिंग बंद करा दी थी. तभी से सभी मामलों की सुनवाई वर्चुअल मोड में ही हो रही है.


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