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पटियाला हाउस कोर्ट ने मंगलवार को पीएफआई से जुड़े होने के आरोप में चार लोगों को तीन दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया। उन्हें दिल्ली पुलिस ने गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) और भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की कड़ी धाराओं के तहत गिरफ्तार किया था। आरोपियों की पहचान मोहम्मद शोएब, हबीब असगर जमाली, अब्दुल रब्ब और वारिश के रूप में हुई है। मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट भावया करहेल ने उन्हें सात अक्टूबर तक पुलिस रिमांड पर भेज दिया।
दिल्ली पुलिस के अनुसार, 29 सितंबर को, यूएपीए अधिनियम और आईपीसी प्रावधानों के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत, प्रतिबंधित गैरकानूनी संगठन पीएफआई और उसके अन्य मोर्चों के खिलाफ पुलिस स्टेशन शाहीन बाग, दिल्ली में एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी। पुलिस को पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के कार्यालयों से कुछ संदिग्ध गतिविधियों की सूचना मिली थी।
पुलिस ने मामले की जांच की और गिरफ्तारियां की गईं। हाल ही में केंद्र सरकार ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) पर 5 साल का प्रतिबंध लगाया था। दिल्ली पुलिस ने भी 50 ठिकानों पर छापेमारी कर पीएफआई से जुड़े 32 लोगों को केंद्रीय एजेंसियों के इनपुट से गिरफ्तार किया था.
कुल मिलाकर, देश के कई स्थानों में 11 राज्यों में राष्ट्रीय जांच एजेंसी, प्रवर्तन निदेशालय और राज्य पुलिस बलों द्वारा किए गए संयुक्त अभियान में लगभग 106 पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) के कैडरों को गिरफ्तार किया गया था।
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