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नौकरी के लिए जमीन के बदले धन शोधन मामला
New Delhi नई दिल्ली : राउज एवेन्यू कोर्ट ने शुक्रवार को नौकरी के लिए जमीन के बदले धन शोधन मामले में आरोपी अमित कत्याल को अगली सुनवाई की तारीख पर पेश करने के लिए वारंट जारी किया। कत्याल हरियाणा की भोंडसी जेल में बंद है। गुरुग्राम पुलिस द्वारा दर्ज मामले में वह न्यायिक हिरासत में है। गुरुग्राम पुलिस द्वारा दर्ज मामले में वह हरियाणा की भोंडसी जेल में न्यायिक हिरासत में है। पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव से जुड़े मामले में उसके खिलाफ आरोप-पत्र दाखिल किया गया है। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 31 जनवरी को तय की है।
इस बीच, मामले की सुनवाई करते हुए विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने जांच अधिकारी से मौखिक रूप से पूछा कि लोक सेवकों के खिलाफ अभियोजन स्वीकृति की स्थिति क्या है। जांच अधिकारी के निर्देश पर एसपीपी मनीष जैन ने कहा कि यह प्रक्रिया में है।
प्रवर्तन निदेशालय ने शुक्रवार को आरोपियों की याचिका पर अदालत के निर्देशानुसार कुछ दस्तावेज सौंपे। यह मामला दस्तावेजों की जांच के चरण में है। अदालत ने आरोपियों के वकील से कहा कि दस्तावेजों की जांच में तेजी लाएं, ताकि फरवरी की शुरुआत तक आरोप तय करने पर बहस शुरू हो सके।
अदालत ने 18 सितंबर 2024 को लालू प्रसाद यादव, उनके बेटों तेजस्वी यादव और जमीन के बदले नौकरी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में चार्जशीट किए गए अन्य आरोपियों को समन जारी किया। अदालत ने तेज प्रताप यादव को भी समन जारी किया।
अदालत ने अखिलेश्वर सिंह के साथ-साथ उनकी पत्नी किरण देवी को भी तलब किया था। वे अदालत द्वारा दी गई जमानत पर हैं। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 6 अगस्त को 11 आरोपियों के खिलाफ पूरक आरोपपत्र दायर किया था। उनमें से चार की मृत्यु हो गई। तेज प्रताप यादव के खिलाफ ईडी ने आरोपपत्र दायर नहीं किया था, लेकिन अदालत ने समन जारी करने के लिए उनके खिलाफ पर्याप्त सामग्री पाई। तेज प्रताप यादव को जमीन के बदले नौकरी मामले में पहली बार तलब किया गया।
कोर्ट ने लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, अखिलेश्वर सिंह, हजारी प्रसाद राय, संजय राय, धर्मेंद्र सिंह, किरण देवी को तलब किया था। कोर्ट ने कहा था कि ईडी ने अखिलेश्वर सिंह को आरोपी बनाया है, लेकिन उनकी पत्नी किरण देवी को नहीं। किरण देवी ने अपने बेटे अभिषेक की नौकरी के लिए मीसा भारती को जमीन बेची थी। ईडी ने छह अगस्त को जमीन के बदले नौकरी घोटाले में पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव, पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव समेत अन्य आरोपियों के खिलाफ पहला पूरक आरोप पत्र दाखिल किया था। इस पूरक आरोप पत्र में ललन चौधरी, हजारी राय, धर्मेंद्र कुमार, अखिलेश्वर सिंह, रविंद्र कुमार, स्वर्गीय लाल बाबू राय, सोनमतिया देवी, स्वर्गीय किशुन देव राय और संजय राय का नाम है। चार आरोपियों ललन चौधरी, लाल बाबू राय, किशुन देव राय और सोनमतिया देवी की मृत्यु हो चुकी है।
कोर्ट ने इनके खिलाफ कार्यवाही समाप्त कर दी है। इस मामले में बिहार की पूर्व सीएम राबड़ी देवी, मीसा भारती और हेमा समेत अन्य आरोपियों के खिलाफ ईडी पहले ही आरोप पत्र दाखिल कर चुकी है। इस मामले में बिहार की पूर्व सीएम राबड़ी देवी, उनकी बेटियों मीसा भारती और हेमा यादव के साथ अमित कत्याल और हृदयानंद चौधरी के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया गया है। 28 फरवरी को कोर्ट ने राबड़ी देवी, मीसा भारती, हेमा यादव और हृदयानंद चौधरी को नियमित जमानत दे दी थी। 27 जनवरी को कोर्ट ने जमीन के बदले नौकरी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी बिहार की पूर्व सीएम राबड़ी देवी, मीसा भारती, हेमा यादव, हृदयानंद चौधरी और अन्य को समन जारी किया था। जांच के दौरान ईडी ने अमित कत्याल को गिरफ्तार किया था। इस मामले में ए के इंफोसिस्टम और ए बी एक्सपोर्ट नाम की दो फर्मों को भी आरोपी बनाया गया है। (एएनआई)
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