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दिल्ली: अदालत ने ग्रुप हाउसिंग सोसायटी घोटाला के आरोपी की याचिका की खारिज

Admin Delhi 1
14 April 2022 10:24 PM IST
दिल्ली: अदालत ने ग्रुप हाउसिंग सोसायटी घोटाला के आरोपी की याचिका की  खारिज
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दिल्ली क्राइम न्यूज़: राउज एवेन्यू स्थित विशेष न्यायाधीश समीर बाजपेई की अदालत ने ग्रुप हाउसिंग सोसायटी के नाम पर घोटाले के एक दो दशक पुराने मामले में आरोपी की आरोप तय के खिलाफ दाखिल याचिका को खारिज कर दिया है। अदालत ने कहा कि यह एक बड़ा घोटाला है। अभियोजन पक्ष के पास आरोपी के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त सबूत हैं। ऐसे में आरोपी की आरोप तय के निचली अदालत के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका को नामंजूर किया जा रहा है। अदालत ने इस मामले में साक्ष्यों का हवाला देते हुए कहा कि सीबीआई के के मुताबिक वर्ष 2002 में फर्जी दस्तावेजों के आधार पर सोसायटी का गठन करने एवं इसके एवज में डीडीए की जमीन आवंटित कराने के साक्ष्य मौजूद हैं।

सीबीआई ने आरोपपत्र में स्पष्ट तौर पर कहा है कि जिस समय जमीन आवंटित कराई गई उस समय यह आरोपी उस सोसायटी का अध्यक्ष था। इस सोसायटी में फर्जी दस्तावेजों के आधार पर सदस्यों की उपस्थिति दिखाई गई थी। सीबीआई ने अदालतमें कहा कि आरोपी के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिये पर्याप्त साक्ष्य हैं अदालत ने सीबीआई की दलील को उचित मानते हुए आरोपी की याचिका को खारिज कर दिया है।

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