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दिल्ली में एसिड की बिक्री नियम उल्लंघन पर दिल्ली महिला आयोग ने डिविजनल कमिश्नर को जारी किया नोटिस
jantaserishta.com
4 Oct 2022 9:11 AM GMT
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नई दिल्ली (आईएएनएस)| दिल्ली महिला आयोग ने दिल्ली सरकार के डिविजनल कमिश्नर को नोटिस जारी कर उन एसडीएम के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है जो अपने अधिकार क्षेत्र में एसिड बिक्री के प्रावधानों एवं नियमों को सुचारु रुप से लागू करने में विफल रहे हैं।
इसके साथ ही आयोग ने डिविजनल कमिश्नर को यह यह बताया है कि राजधानी में खुलेआम तेजाब बिकता है और राजधानी में कई एसिड अटैक के मामले आए दिन संज्ञान में आते हैं। आयोग ने दिल्ली में एसिड की बिक्री के नियंत्रण के लिए उठाये गए कदमो के साथ साथ शाहदरा और उत्तर जिले के सम्बन्धित विभागाधिकारियों के खिलाफ पिछले 6 साल में एक भी निरीक्षण नहीं करने पर की गई कार्रवाई की जानकारी देने को भी कहा गया है।
इसके अलावा, 5 जिलों पूर्व, उत्तर, नई दिल्ली, उत्तर पूर्व और शाहदरा जिलों के एसडीएम के खिलाफ 2017 के बाद से अनियमित एसिड बिक्री पर एक भी जुमार्ना नहीं लगाने के लिए कार्रवाई की मांग की गई है। आयोग ने एसिड अटैक पीड़िताओं के पुनर्वास के लिए जुमार्ने के रूप में 2017 से एकत्र 36.5 लाख रुपये की राशि के उपयोग पर एक विस्तृत रिपोर्ट भी मांगी है।
दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्षा स्वाति मालीवाल ने कहा, राजधानी में एसिड की बिक्री खुलेआम जारी है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिले के सम्बन्धित अधिकारी एसिड की अनियंत्रित बिक्री की ठीक से जांच नहीं कर रहे हैं। 2 जिले इस संबंध में पिछले 6 वर्षों में एक भी निरीक्षण करने में विफल रहे हैं और 5 जिले 2017 से एक भी जुमार्ना लगाने में विफल रहे हैं। स्पष्ट रूप से यह एसिड बिक्री जैसे गम्भीर मुद्दे को प्राथमिकता के तौर पर नहीं लिया जा रहा है।
तथ्य यह है कि 6 साल में जुमार्ने के रूप में एकत्र की गई 36.5 लाख रुपये की राशि भी बैंक में पड़ी है, जबकि इसका इस्तेमाल एसिड अटैक सर्वाइवर्स के पुनर्वास के लिए किया जा सकता है, यह बेहद ही खेदजनक स्थिति को दर्शाता है। हमने इस मामले में अभी तक की गई कार्रवाई की रिपोर्ट मांगी है और मुझे उम्मीद है कि इस संबंध में जल्द ही सकारात्मक बदलाव किए जाएंगे।
दरअसल माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 'लक्ष्मी बनाम भारत संघ और अन्य' के मामले में देश में एसिड हमलों को रोकने के लिए एसिड की बिक्री को विनियमित करने के लिए केंद्र के साथ-साथ राज्य सरकारों को कई दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इस संबंध में, दिल्ली सरकार ने एसिड की बिक्री को नियंत्रण करने के लिए एक आदेश पारित किया था, जिसमे क्षेत्र के सम्बन्धित उपजिलाधिकारी को नियमों के उल्लंघन पाए जाने पर 50000 रुपये तक का जुर्माना लगाने का अधिकार दिया था।
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