दिल्ली 2020 दंगा : अदालत ने दुकानों को लूटने वाले शख्स की जमानत याचिका खारिज की
जांच अधिकारी ने कहा, मैं मामले में की गई जांच से बहुत ज्यादा संतुष्ट नहीं हूं, जिसमें लूटी गई किसी भी सामग्री को बरामद करने का कोई प्रयास नहीं किया गया है। इसलिए, यह सुनिश्चित करने के लिए मामले को स्टेशन हाउस ऑफिसर (एसएचओ) को भेजा जाता है। अदालत ने बुधवार को पारित अपने आदेश में कहा कि इस मामले में एक उचित जांच की जाती है .. आईओ इस आदेश की एक प्रति एसएचओ को अनुपालन के लिए सौंपेगा।
जांच अधिकारी के जवाब को अदालत ने नोट किया, जिसमें कहा गया था कि 6 मार्च को, सुंदर ने जांच में शामिल होने के बाद मोबाइल फोन की दुकानों सहित कई दुकानों में लूटपाट और तोड़फोड़ करने की बात कबूल की। अदालत ने कहा, न तो लूटे गए सामान को बरामद करने के प्रयास के बारे में कुछ कहा गया है, न ही आगे की जांच या आवेदक से पूछताछ की आवश्यकता है और इसके विपरीत कहा गया है, आईओ की रिपोर्ट है कि हिरासत में पूछताछ की आवश्यकता नहीं है।