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न्यायिक हिरासत में भेजा गया दीप सिद्धू, नहीं मिली पुलिस रिमांड

Khushboo Dhruw
19 April 2021 2:17 AM GMT
न्यायिक हिरासत में भेजा गया दीप सिद्धू, नहीं मिली पुलिस रिमांड
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26 जनवरी को लाल किले पर धार्मिक झंडा फहराने और वहां हुई हिंसा के आरोपी पंजाबी एक्टर दीप सिद्धू को दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने जमानत दी थी

26 जनवरी को लाल किले पर धार्मिक झंडा फहराने और वहां हुई हिंसा के आरोपी पंजाबी एक्टर दीप सिद्धू को दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने जमानत दी थी. पर कुछ घंटों बाद ही उन्हें दूसरे मामले में गिरफ्तार कर लिया गया. भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) द्वारा दर्ज FIR के मुताबिक, सिद्धू ने लाल किले के कुछ हिस्सों को नुकसान पहुंचाया है. और इसी मामले में उन्हें दोबारा अरेस्ट किया गया है.

दिल्ली पुलिस ने दीप सिद्धू को तिहाड़ जेल के ड्यूटी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया था और चार दिनों की पुलिस हिरासत की मांग की थी. सिद्धू के वकील ने पुलिस की दलील का विरोध किया.दीप सिद्धू के वकील ने बताया कि तिहाड़ जेल में ड्यूटी मजिस्ट्रेट ने पुलिस की याचिका को स्वीकार नहीं किया और सिद्धू को एक दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया. वकील ने कहा कि मजिस्ट्रेट ने मामले को संबंधित अदालत के समक्ष रख दिया है और दीप सिद्धू को संबंधित अदालत में आज पेश किया जाएगा.
ये है मामला
दिल्ली में गणतंत्र दिवस के अवसर पर किसानों ने तीन कृषि कानून के विरोध में ट्रैक्टर परेड निकाली. इस दौरान दिल्ली में हिंसा हो गई. प्रदर्शनकरियों पर आरोप है कि उन्होंने लाल किला पर भारतीय तिरंगा हटाकर धार्मिक ध्वज लहराने का काम किया. इस मामले में दीप सिद्धू पर आरोप ये है कि उसने भीड़ को भड़काया था. इस मामले में कोर्ट ने दीप सिद्धू को तीस-तीस हजार रुपये के बांड वाले दो जमानतियों के आधार पर जमानत दी थी.
रखी गईं थीं शर्तें
कोर्ट ने दीप सिद्धू को जमानत देते हुए कुछ शर्तें भी रखीं थीं. दीप सिध्दू से अदालत ने कहा था कि वो अपना पासपोर्ट इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर के पास जमा कराएंगे. दीप सिद्धू से कहा गया था कि वो जो फोन नंबर यूज करेंगे उसे इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर को दर्ज कराएंगे. हर महीने की पहली और 15 तारीख को अपनी लोकेशन बतानी होगी. दीप सिद्धू के लिए ये भी शर्त रखी गई थी कि वे 24 घंटे अपने फोन की लोकेशन ऑन रखेंगे और कभी भी अपना फोन स्विच ऑफ नहीं करेंगे.


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