सरकारी कर्मचारियों के लिए फरमान जारी, वैक्सीन सर्टिफिकेट जमा करने पर ही मिलेगी सैलरी
कोरोना वायरस के खतरे को दोबारा बढ़ते देखकर पंजाब सरकार की ओर से बड़ा फैसला लिया गया है. पंजाब सरकार ने बिना वैक्सीन सर्टिफिकेट के सरकारी कमर्चारियों को सैलरी नहीं देने का फैसला किया है. पंजाब सरकार की ओर इस बारे में आधिकारिक आदेश जारी किया गया है. पंजाब सरकार ने साफ किया है कि जिन सरकारी कर्मचारियों ने वैक्सीन नहीं लगवाई है उन्हें सैलरी नहीं दी जाएगी. बयान सरकार की ओर से जारी आदेश में कहा गया, ''जिन सरकारी कर्मचारियों के पास वैक्सीन के सर्टिफिकेट हैं सिर्फ उन्हें सैलरी मिलेगी. जिन कर्मचारियों के पास वैक्सीन सर्टिफिकेट नहीं है उन्हें सैलरी नहीं दी जाएगी.''
सरकारी कर्मचारियों को सैलेरी हासिल करने के लिए पंजाब सरकार के जॉब पोर्टल पर अपने वैक्सीन सर्टिफिकेट जमा करने होंगे. पंजाब सरकार ने कहा है कि जिन भी कर्मचारियों ने वैक्सीन के दोनों डोज लिए हैं या फिर सिंगल डोज लिया है वो जॉब पोर्टल पर अपने सर्टिफिकेट अपलोड करें.
ओमीक्रॉन वेरिएंट के खतरे को देखते हुए पंजाब सरकार ने यह कड़ा कदम उठाया है. बता दें कि अभी तक भारत में ओमीक्रॉन वेरिएंट के 210 मामले सामने आ चुके हैं. स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से अपडेट जारी करते हुए बताया गया कि मंगलवार को देश में कोरोना वायरस के 6,317 नए मामले सामने आए. इससे पहले केंद्र सरकार ने पंजाब में वैक्सीनेशन की रफ्तार धीमी होने पर चिंता जताई थी. पंजाब उन राज्यों में शामिल था जिन्हें केंद्र सरकार की ओर से वैक्सीन लगाने की रफ्तार बढ़ाने की हिदायत मिली थी.