दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट कथित शराब घोटाले के संबंध में क्रमश: ईडी और सीबीआई द्वारा दर्ज धन शोधन और भ्रष्टाचार के मामलों में दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर आज अपना आदेश सुनाएगा।
हाईकोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड की गई वाद सूची के अनुसार न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा की पीठ 21 मई को शाम 5 बजे दोनों जमानत याचिकाओं पर आदेश सुना सकती हैं। हाईकोर्ट ने 14 मई को आप नेता सीबीआई और ईडी की तरफ से दलीलें सुनने के बाद याचिकाओं पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था।
बहस के दौरान प्रवर्तन निदेशालय ने दलील दी थी कि वह दिल्ली आबकारी नीति घोटाले से जुड़े धनशोधन मामले में अगली अभियोजन शिकायत (चार्जशीट) में आम आदमी पार्टी (आप) को आरोपी बनाएगी। 17 मई को ईडी ने धनशोधन मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया है। आम आदमी पार्टी को भी इसमें आरोपी बनाया है। सिसोदिया के लिए जमानत की मांग करते हुए उनके वकील ने कहा था कि ईडी और सीबीआई अभी भी धनशोधन एवं भ्रष्टाचार मामले में लोगों को गिरफ्तार कर रहे हैं। मुकदमे के जल्द समापन का कोई सवाल ही नहीं है।