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4 बेजुबानों की मौत, कुत्तों से इतनी नफरत...कसा शिकंजा

jantaserishta.com
18 July 2024 5:55 PM IST
4 बेजुबानों की मौत, कुत्तों से इतनी नफरत...कसा शिकंजा
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सांकेतिक तस्वीर

FIR दर्ज.
सारण: बिहार के सारण जिले में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। जब कुत्तों से नफरत करने वाले एक सनकी शख्स ने चार पिल्लों को करंट देकर मार डाला। घटना एकमा थाना इलाके की है। जहा अमरेश नाम के शख्स ने घर से 10 गज की दूरी पर खेतों के चारों ओर बाड़ में हाईवोल्टेज करंट दौड़ाकर कुत्तों के चार बच्चों की जान ले ली। इस मामले में उसके पड़ोसी और कुत्तों की देखभाल करने वाले पीड़ित सुशील कुमार सिंह ने केस दर्ज कराया है। साथ ही इस मामले को पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स (पेटा) इंडिया के भी संज्ञान में दिया है।
सुशील कुमार सिंह ने अपने पड़ोसी पर दर्ज प्राथमिकी में यह आरोप लगाया है कि कुत्तों के प्रति नापसंदगी के कारण और खासतौर पर जानवरों से छुटकारा पाने के लिए हाई-वोल्टेज बिजली की बाड़ लगा दी। कुत्तों के प्रति क्रूर व्यवहार किया। इससे पहले कुत्तों को खाना खिलाने और देखभाल करने पर भी उसे धमकी दी गई थी। उन्होंने बताया कि वो 8 कुत्तों और 4 गायों की देखभाल करते हैं। कुत्तों के बच्चों को खाना खिलाने पर लाठी-डंडे से हमले का प्रयास भी किया गया। करंट प्रवाहित बाड़ से गायों और उनकी जान को भी खतरा होने की उन्होंने आशंका है।
उन्होने बताया कि मेरा पड़ोसी पिल्लों को लाठियों से पीटता था और उनका पालन-पोषण करने के लिए पहले भी उसने मुझे धमकाया था और मुझ पर हमला करने की कोशिश की थी। इस बार उन्होंने 2 जुलाई की रात 9 बजे के बाद मेरे आवास से बमुश्किल 10 गज की दूरी पर अपने खेत के चारों ओर बाड़ के माध्यम से हाई-वोल्टेज करंट प्रवाहित करके सारी हदें पार कर दी। एक के बाद एक चार कुत्ते करंट की चपेट में आ गए। तभी मैंने एफआईआर दर्ज कराने का फैसला किया।
पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स (पेटा) के हस्तक्षेप के बाद एकमा पुलिस ने 6 जुलाई को भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), 2023 की धारा 325 के तहत एफआईआर दर्ज की। यह धारा पशु और किसी को शरारती तरीके से मारने या अपंग करने से संबंधित है। जिसमें अधिकतम पांच साल तक की जेल या जुर्माना या दोनों का प्रावधान है।

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