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अवैध बालू खनन रोकने वाली टीम पर जानलेवा हमला, केस दर्ज

Shantanu Roy
6 April 2024 6:26 PM GMT
अवैध बालू खनन रोकने वाली टीम पर जानलेवा हमला, केस दर्ज
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बड़ी खबर
विंढमगंज। विंढमगंज थाना क्षेत्र में कनहर नदी से बालू का अवैध खनन-परिवहन किए जाने का मामला प्रकाश में आया है। वन विभाग की तरफ से पुलिस को दी गई तहरीर में बताया गया है कि सूचना पर कार्रवाई के लिए पहुंची वन विभाग की टीम से धक्का-मुक्की की गई। जान से मारने की धमकी दी गई। कब्जे में लिए गए बालू लदे टीपर को भी जबरिया छुड़ा ले जाया गया। मामले में पुलिस ने कोन और विंढमगंज क्षेत्र के रहने वाले पिता-पुत्र सहित तीन व्यक्तियों और उनके साथियों के खिलाफ धारा 147, 186, 353, 504, 506 आईपीसी और सार्वजनिक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम की धारा तीन के तहत मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। प्रकरण सप्ताह भर पुराना बताया जा रहा है। मामले में विंढमगंज रेंज के बीट प्रहरी देवचंद यादव की तरफ से विंढमगंज पुलिस को सौंपी तहरीर में बताया गया है कि गत 27 मार्च 2024 की सुबह सूचना मिली।

एक नीले रंग की टीपर विण्ढमगंज रेंज के औराडंडी वन ब्लाक-2 कनहर नदी से बालू के अवैध रूप से खनन और परिवहन में प्रयोग किया गया था। सूचना के आधार पर टीम के साथ ज बवह खनन स्थल पर पहुंचता तोे देखा कि एक नीले रंग की टीपर नंबर रहित बालू लोड करके खड़ी थी। बालू लदे टीपर को विभागीय अभिरक्षा में लेकर विंढमगंज रेंज में तैनात कर्मचारियों और अधिकारियों को सूचना देते हुए, उसे रेंज परिसर विंढमगंज लाया जाना लगा। आरोप है कि रास्ते में औराडंडी प्राथमिक विद्यालय के पास आकाश कुमार जायसवाल, उसके पिता ओमकार जायसवाल निवासी कचनरवा, थाना कोन, संतलाल पुत्र जयकरन गोंड़ निवासी औराडंडी, थाना विंढमगंज के खिलाफ नामजद तथा मौर पर मौजूद बताए गए अन्य व्यक्तियों के खिलाफ अज्ञात में मामला दर्ज कर प्रकरण की छानबीन शुरू कर दी गई है। पुलिस के मुताबिक मामले में धारा 147, 186, 353, 504, 506 आईपीसी और सार्वजनिक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम की धारा तीन के तहत केस दर्ज किया गया है।
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