नई दिल्ली. केंद्र सरकार ने आज टैक्सपेयर्स (Taxpayers) को एक बड़ी राहत दी है. सरकार ने वित्त वर्ष 2019-20 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (Income Tax Return) दाखिल करने की डेडलाइन को एक महीने के लिए और बढ़ा दिया है. इसके बाद अब इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की नई तारीख 31 दिसंबर 2020 हो गई है. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने इस बारे में जानकारी दी है. CBDT ने अपने तरफ से जारी बयान में कहा कि टैक्सपेयस के लिए इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तारीख को 31 दिसंबर 2020 तक के लिए बढ़ा दिया गया है. CBDT ने कहा कि डेडलाइन को इसलिए बढ़ाया जा रहा है, ताकि टैक्सपेयर्स के पास इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने के लिए अतिरिक्त समय मिल सके.
जिन टैक्सपेयर्स के अकाउंट को ऑडिट किया जाना है, उनके लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की डेडलाइन को दो महीने के लिए बढ़ाकर 31 जनवरी 2021 कर दिया गया है. CBDT ने बयान में कहा, 'टैक्सपेयर्स के लिए ITR दाखिल करने की अंतिम तारीख, जिनके खातों की ऑडिट करवाना आवश्यक है (जिनके लिए आई-टी अधिनियम के अनुसार नियत तारीख 31 अक्टूबर, 2020 है) को बढ़ाकर 31 जनवरी, 2021 कर दिया गया है.'
इसके पहले सरकार ने वित्त वर्ष 2019-20 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की अंतिम तारीख को 31 जुलाई 2020 से बढ़ाकर 30 नवंबर 2020 कर दिया था. कोरोना वायरस महामारी को देखते हुए सरकार को यह फैसला लेना पड़ा था ताकि टैक्स अनुपालन बढ़ सके और टैक्सपेयर्स को मौजूदा संकट के बीच कुछ राहत मिल सके.
In view of constraints being faced by taxpayers due to COVID-19,CBDT further extends due dates for various compliances for FY 2019-20:
— Income Tax India (@IncomeTaxIndia) October 24, 2020
The due dt of furnishing Income Tax Returns(ITRs)for taxpayers whose accounts require to be audited has been extended to 31st, January,2021 (1/5) pic.twitter.com/cWWbXu80K9