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न्यूज़ क्रेडिट: आजतक
पटना: बिहार सरकार में मंत्री रहे ददन सिंह उर्फ ददन पहलवान समेत 10 दोषियों को एमपी-एमएलए कोर्ट ने मारपीट के मामले में दो साल की सजा सुनाई है. इसके साथ ही 5 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. हालांकि उन पर दर्ज की गई अन्य संगीन धाराओं को कोर्ट ने सबूतों के अभाव में खारिज कर दिया.
बक्सर के डुमरांव से विधायक रहे ददन पहलवान और अन्य 11 लोगों के खिलाफ रामजी सिंह यादव ने 25 अक्तूबर 2005 को मारपीट का मुकदमा दर्ज कराया था. घटना को आईपीसी की धारा 147, 148, 149, 323, 341, 307, 504 एवं 379 के तहत पूर्व मंत्री ददन यादव, मदन सिंह यादव, भुवर यादव, मनोज यादव, सुबोध यादव, रामबचन यादव, भीम यादव, लक्ष्मण तुरहा, खुशी चंद, अख्तर हुसैन के अतिरिक्त एक अन्य अभियुक्त के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज की गई थी.
सुनवाई के दौरान अन्य सभी धाराओं को साक्ष्य के अभाव में हटा दिया गया. उसके बाद सिर्फ धारा 147 और 148 के तहत सजा सुनाई गई. हालांकि तीन वर्ष से कम की सजा होने के कारण न्यायालय ने सभी अभियुक्तों को जमानत भी दे दी.
इस संबंध में अपर लोक अभियोजक सत्य प्रकाश सिंह ने बताया कि सभी अभियुक्तों को भारतीय दंड विधान की धारा 147 के तहत एक वर्ष का सश्रम कारावास और सभी के खिलाफ पांच हजार का अर्थदंड और 148 के तहत दो साल का कारावास और पांच हजार का अर्थदंड लगाया गया है. अर्थदंड नहीं देने पर अभियुक्तों को एक माह अतिरिक्त की सजा काटनी होगी. वहीं पीड़ित पक्ष के अधिवक्ता रामानंद मिश्रा उर्फ टुनटुन मिश्रा ने बताया कि इस फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील करेंगे.

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