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बेटी को बनाया था हवस का शिकार, कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा

jantaserishta.com
3 Feb 2022 6:16 PM GMT
बेटी को बनाया था हवस का शिकार, कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा
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गया: बिहार के गया में कोर्ट ने हवस की खातिर हैवान बने एक पिता को आजीवन कठोर कारावास की सजा सुनाई है. कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि जब तक आरोपी की सांस चलती रहेगी, वो जेल की सलाखों के पीछे रहेगा. उसने अपनी नाबालिग बेटी के साथ ही दरिंदगी को अंजाम दिया था.

इस मामले में गया कोर्ट ने गुरुवार को वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई की और दोषी को सजा सुनाई. आरोपी पिता एक साल तक नाबालिग बेटी से दुष्कर्म करता रहा था. और जब बेटी गर्भवती हो गई तो दोषी ने जबरन उसका गर्भपात भी कराया था.
क्या है पूरी घटना
पवित्र रिश्ते को कलंकित करने वाली यह शर्मनाक घटना जुलाई 2020 की बताई जा रही है. जब आरोपी सुरेंद्र पासवान ने अपनी नाबालिग बेटी को हवस का शिकार बनाया. लगातार उसके साथ एक साल तक दुष्कर्म करता रहा. इस दौरान जब वो गर्भवती हुई, तो उसका गर्भपात भी करा दिया. उसके बाद पीड़ित की और उसकी मां की शिकायत पर पुलिस ने सुरेंद्र पासवान को गिरफ्तार कर लिया था.
गुरुवार को गया सिविल कोर्ट के पॉक्सो कोर्ट के विशेष जज एडीजे सेवेन नीरज कुमार ने वीडियो कांफ्रेंसिंग से पूरे मामले की सुनवाई की. उसके बाद सबूतों और साक्षयों के आधार पर आरोपी को कठोर कारावास आजीवन की सजा सुनाई. इस के साथ ही आरोपी पर 35 हजार रुपये का आर्थिक दंड भी लगाया गया.
मामले में बातचीत करते हुए स्पेशल पीपी पोक्सो एक्ट अधिवक्ता सुनील कुमार ने बताया कि आरोपी पिता ने नाबालिग बेटी के साथ एक साल तक दुष्कर्म किया था. और जबरन इस्लामपुर ले जाकर उसका गर्भपात करया था. उसी दौरान पिता को गिरफ्तार किया गया था. आज आरोपी को कोर्ट ने मरते दम तक आजीवन कारावास में सजा बिताने का दंड दिया है. वहीं इस घटना और सजा को लेकर दिनभर कोर्ट में गहमागहमी बनी रही.
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