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अदालत का फैसला
कर्नाटक। कर्नाटक के दावणगेरे जिले की एक अदालत ने एक व्यक्ति को अपनी बेटी से बलात्कार करने के आरोप में 20 साल कैद की सजा सुनाई है। जिले की पॉक्सो फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट ने बुधवार को यह आदेश पारित किया। यह शख्स लंबे समय से अपनी बेटी का यौन शोषण कर रहा था। इस घटना की जानकारी होने पर ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी थी। हरिहर ग्रामीण पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट पेश की थी।
जेल की सजा के अलावा, न्यायाधीश एन. श्रीपदा ने आरोपी पर 12 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया और राज्य सरकार को पीड़िता को मुआवजे के रूप में 5 लाख रुपये देने का निर्देश दिया।
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