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इनकम टैक्स रिटर्न भरने की तारीख बढ़ाई गई

Admin2
30 Dec 2020 1:10 PM GMT
इनकम टैक्स रिटर्न भरने की तारीख बढ़ाई गई
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बड़ी खबर

केंद्र सरकार ने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की डेडलाइन को बढ़ा दिया है. पहले आईटीआर फाइल करने की अंतिम तारीख 31 दिसंबर 2020 था. लेकिन, अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट (Income Tax Department) ने जानकारी दी है कि वित्त वर्ष 2020 के लिए आईटीआर फाइल करने की अंतिम तारीख 10 जनवरी 2021 है. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बुधवार को कहा कि कोरोना वायरस महामारी को ध्यान में रखते हुए वित्त वर्ष 2019-20 के लिए सालाना रिटर्न जमा करने की अंतिम तारीख 28 फरवरी 2021 तय की गई है. सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट, 2017 के तहत यह फैसला लिया गया है.

ऐसे भरें ऑनलाइन ITR

1. सबसे पहले आप www.incometaxindiaefiling.gov.in पर जाएं.

2. यूजर आईडी (PAN), पासवर्ड, जन्मतिथि और कैप्चा कोड एंटर कर लॉग इन करें.

3. 'e-File' टैब पर जाएं और Income Tax Return लिंक पर क्लिक करें.

4. सबसे पहले ये चुनें की कौन सा ITR फॉर्म भरना है. असेसमेंट ईयर कौन सा है

5. अगर ओरिजिनल रिटर्न भर रहे हैं तो 'Original' टैब पर क्लिक करें

6. अगर रिवाइज्ड रिटर्न भर रहे हैं तो 'Revised Return' पर क्लिक करें

7. इसके बाद Prepare and Submit Online को चुनें फिर Continue को क्लिक करें

8. इसके बाद नए पेज में दी गई सभी जानकारियों को भरें और सेव करते रहें, क्योंकि सेशन टाइम आउट हुआ तो भरी गई सभी जानकारियां गायब हो जाएंगी

9. इसमें आपको निवेश की सभी जानकारियां, हेल्थ और जीवन बीमा की जानकारियां भरनी हैं.

10. सभी जानकारियां भरने के बाद अंत में Verification का पेज आएगा, जिसे आप चाहें तो उसी समय वेरिफाई कर दें, नहीं तो 120 दिन के अंदर वेरिफाई कर सकते हैं.

11. इसके बाद Previw and submit पर क्लिक करें और ITR को सबमिट करें.

वेरिफिकेशन न भूलें

सबसे जरूरी बात ये कि इलेक्ट्रॉनिक मोड से बिना डिजिटल सिग्नेचर यानी बिना ई-वेरिफिकेशन आयकर रिटर्न (ITR) फाइल करने वाले करदाता को इसे ITR अपलोडिंग के 120 दिनों के अंदर वेरिफाई करना होता है. इसके लिए 4 तरीके हैं-

1. आधार ओटीपी के जरिए

2. नेट बैंकिंग के जरिए ई-फाइलिंग अकाउंट में लॉग इन कर

3. इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड (EVC) के जरिए

4. ITR-V के दोनों तरफ दस्तखत की हुई कॉपी को बैंगलुरु भेजेंय

याद रहे 120 दिनों के अंदर ITR-V फाइल न करने पर रिटर्न को 'नहीं भरा हुआ' यानी अमान्य घोषित किया जा सकता है.









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