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नई दिल्ली: केंद्रीय रिजर्व बैंक ने 2000 रुपये के नोटों को बदलने, जमा करने की समय सीमा 30 सितंबर, 2023 से बढ़ाकर 7 अक्टूबर, 2023 कर दी है। बता दें कि मई महीने में रिजर्व बैंक ने 2000 रुपये के नोट को वापस लेने का ऐलान किया था। रिजर्व बैंक की ओर से जारी एक बयान में बताया गया है कि नई डेडलाइन खत्म होने के बाद यानी 8 अक्टूबर 2023 से 2000 रुपये के बैंक नोटों को जमा/बदलने की प्रक्रिया बंद कर दी जाएगी।
एक बार में 2000 रुपये के बैंकनोट 20,000 रुपये की अधिकतम सीमा तक बदली जा सकती है। आप रिजर्व बैंक के 19 कार्यालयों में इंडिया पोस्ट के माध्यम से 2000 रुपये के बैंक नोट भी भेज सकते हैं। इन कार्यालयों में से किसी में भी 2000 के बैंक नोट बिना किसी सीमा के जमा किए जा सकते हैं।
अगर 7 अक्टूबर तक कोई बैंक 2000 रुपये के बैंक नोटों को बदलने या जमा स्वीकार करने से इनकार करता है, तो आप रिजर्व बैंक की वेबसाइट पर इसकी शिकायत कर सकते हैं। यदि बैंक शिकायत दर्ज करने के 30 दिनों के भीतर जवाब देने में विफल रहता है या शिकायतकर्ता बैंक की प्रतिक्रिया या समाधान से असंतुष्ट रहता है तो ग्राहक इस प्रक्रिया को आगे बढ़ा सकता है। ग्राहक रिजर्व बैंक के लोकपाल से शिकायत दर्ज करा सकता है।
As the period specified for the withdrawal process has come to an end, and based on a review, it has been decided to extend the current arrangement for the deposit/exchange of Rs 2000 banknotes until October 07, 2023: Reserve Bank of India pic.twitter.com/ovDz0aCjrm
— ANI (@ANI) September 30, 2023
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