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तारीख बढ़ी: सरकार ने बढ़ाई GST Filing की समय सीमा

jantaserishta.com
18 May 2022 4:27 AM GMT
तारीख बढ़ी: सरकार ने बढ़ाई GST Filing की समय सीमा
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नई दिल्ली: अप्रैल महीने के लिए जीएसटी (GST) भरने की अंतिम तारीख (Due Date) सरकार ने बढ़ा दी है. इस फैसले से उन लाखों टैक्सपेयर्स (Taxpayers) को राहत मिली है, जो जीएसटी पोर्टल (GST Portal) की तकनीकी खामियों की वजह से पेमेंट नहीं कर पा रहे थे. सरकार ने डेडलाइन (Deadline) बढ़ाते हुए आईटी कंपनी इंफोसिस (Infosys) को जल्द से जल्द खामियों को दूर करने का निर्देश दिया है.

सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडाइरेक्ट टैक्सेज एंड कस्टम्स (CBIC) ने मंगलवार देर रात Tweet कर इसकी जानकारी दी. सीबीआईसी ने बताया कि अप्रैल महीने के लिए जीएसटी पेमेंट की अंतिम तारीख (GST Payment Deadline) अब 24 मई तक के लिए बढ़ा दी गई है. इससे पहले दिन में सीबीआईसी ने बताया था कि इंफोसिस ने जीएसटी पोर्टल पर अप्रैल महीने के लिए जीएसटीआर-2बी (GSTR-2B) और जीएसटीआर-3बी (GSTR-3B) जेनरेट होने में आ रही समस्याओं की जानकारी दी है. देर रात के पोस्ट में सीबीआईसी ने कहा, 'अप्रैल 2022 के लिए जीएसटीआर-3बी फॉर्म फाइल करने की अंतिम तारीख 24 मई 2022 तक के लिए बढ़ा दी गई है.'
सीबीआईसी ने यह भी बताया कि इंफोसिस को दिक्कतें जल्द दूर करने के लिए कहा गया है. बोर्ड ने कहा, 'सरकार ने इंफोसिस को जल्द से जल्द खामियों को दूर करने का निर्देश दिया है. टेक्निकल टीम जीएसटीआर-2बी प्रोवाइड करने और जीएसटीआर-3बी को ऑटो-पॉपुलेट करने पर काम कर रही है. अप्रैल महीने के लिए जीएसटीआर-3बी फाइल करने में टैक्सपेयर्स को हो रही दिक्कतों को देखते हुए अंतिम तारीख बढ़ाने के बारे में सक्रियता से विचार किया जा रहा है.'
GSTR-2B इनपुट टैक्स क्रेडिट का ऑटो-जेनरेटेड स्टेटमेंट होता है. यह जीएसटी में रजिस्टर्ड हर टैक्सपेयर के लिए उनके सप्लायर्स के सेल्स रिटर्न फॉर्म यानी जीएसटीआर-1 (GSTR-1) में दी गई जानकारियों के आधार पर उपलब्ध रहता है. यह आम तौर पर हर महीने की 12 तारीख को उपलब्ध हो जाता है. टैक्सपेयर्स इसके आधार पर टैक्स भरते समय आईटीसी क्लेम करते हैं. जीएसटीआर-3बी अलग-अलग कैटेगरी के टैक्सपेयर्स महीने की 20वीं, 22वीं और 24वीं तारीख के बीच भरते हैं.
जीएसटी नेटवर्क ने रविवार को कहा था कि जीएसटीआर-2बी स्टेटमेंट में कुछ जानकारियां रिफलेक्ट नहीं हो पा रही हैं. इस कारण जीएसटी नेटवर्क ने टैक्सपेयर्स को सेल्फ-असेसमेंट के आधार पर जीएसटीआर-3बी फाइल करने की सलाह दी थी. जीएसटी प्रणाली को अभी आईटी कंपनी इंफोसिस मेंटेन करती है. कंपनी को जीएसटी प्रणाली तैयार करने और इसे मेंटेन करने के लिए सरकार से 2015 में 1,380 करोड़ रुपये का टेंडर मिला था.
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