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जब हाईकोर्ट ने शीर्ष नौकरशाहों और पुलिस अधिकारी को कोर्ट में पेश होने काे कहा...

jantaserishta.com
12 April 2024 11:30 AM GMT
जब हाईकोर्ट ने शीर्ष नौकरशाहों और पुलिस अधिकारी को कोर्ट में पेश होने काे कहा...
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जानें पूरा मामला.
कोलकाता: कलकत्ता उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव बी.पी. गोपालिका, गृह सचिव नंदिनी चक्रवर्ती और आपराधिक जांच विभाग (सीआईडी) के अतिरिक्त महानिदेशक डॉ. आर. राजशेखरन को उत्तरी दिनाजपुर जिले के डारिविट हाई स्कूल के पूर्व छात्र तापस बर्मन और राजेश सरकार की हत्या के मामले में कोर्ट में पेश होनेे के लिए कहा।
दोनों 20 सितंबर, 2018 को स्कूल परिसर में मृत पाए गए थे। न्यायमूर्ति राजशेखर मंथा ने आदेश दिया कि अधिकारियों को 15 अप्रैल को सुबह 10.30 बजे तक उनकी पीठ के सामने उपस्थित होना होगा। ऐसा न करने पर कोर्ट उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करेगी।
न्यायमूर्ति मंथा ने मुख्य सचिव की अदालत में ऑनलाइन उपस्थित होने में भी अनिच्छा व्यक्त की। न्यायमूर्ति मंथा ने कहा, “मुख्य सचिव को अदालत से पेश होने से छूट नहीं है। उन्होंने पेशी से छूट के लिए आवेदन भी प्रस्तुत नहीं किया है।''
इस माह की शुरुआत में, कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश टी.एस. शिवगणनम और न्यायमूर्ति हिरण्मय भट्टाचार्य की खंडपीठ ने इस मामले की राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) द्वारा जांच के लिए न्यायमूर्ति मंथा के पहले के आदेश को बरकरार रखा था।
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