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दलित युवक के साथ मारपीट, नाई की दुकान पर ले जा कर दबंगों ने मुंडवाई मूंछ

Deepa Sahu
23 July 2021 11:18 PM IST
दलित युवक के साथ मारपीट, नाई की दुकान पर ले जा कर दबंगों ने मुंडवाई मूंछ
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उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में एक मामूली सी बहस के हफ्तों बाद, छह लोगों ने कथित तौर पर एक दलित व्यक्ति के साथ मारपीट की और एक नाई की दुकान पर उसकी मूंछें मुंडवा दीं.

उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में एक मामूली सी बहस के हफ्तों बाद, छह लोगों ने कथित तौर पर एक दलित व्यक्ति के साथ मारपीट की और एक नाई की दुकान पर उसकी मूंछें मुंडवा दीं. पुलिस ने कहा कि उन्होंने नाई को पकड़ लिया साथ में सभी छह लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है.

देवबंद के सीओ रजनीश कुमार ने कहा, 'आरोपी तनाव पैदा करने में लगे थे. आरोपियों के खिलाफ जरूरी धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की गई है और उनकी गिरफ्तारी के लिए टीमों का गठन किया गया है. निगरानी के तहत, हम उनके सेलफोन को ट्रैक कर रहे हैं और जल्द ही सुराग मिल जाएगा. क्षेत्र शांतिपूर्ण है और हम चौकसी बरत रहे हैं. हमने उस नाई को पकड़ लिया है जिसकी दुकान में यह घटना हुई थी."
पीड़ित रजत ने आरोप लगाया है कि आरोपी व्यक्तियों ने उसे गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी और जातिवादी टिप्पणी की. उसने नाई राजेंद्र के अलावा नीरज राणा, सत्यम राणा, मोकम राणा, रूपंतु राणा, मोंटी राणा और संदीप राणा के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई. पुलिस ने कहा कि ये सभी बड़गांव गांव के रहने वाले हैं.
बहस की ऑडियो क्लिप मिली
पुलिस को कथित तौर पर कुछ हफ्ते पहले की एक ऑडियो क्लिप भी मिली है, जिसमें आरोपी व्यक्तियों और पीड़ित को जाति-आधारित अपमान के बारे में बहस करते सुना जा सकता है.
प्राथमिकी में कहा गया है कि सोमवार की सुबह जब वह गांव से गुजर रहा था तो आरोपी ने रजत को घेर लिया और उसके साथ मारपीट की. धारदार हथियार लेकर उसे पास के राजेंद्र नाई की दुकान तक ले गए. उन्होंने पीड़ित से कहा कि मूंछें एक जाति विशेष के गर्व का प्रतीक हैं और केवल उन्हें ही इसे रखने की अनुमति है.
घटना का वीडियो वायरल
घटना का एक कथित वीडियो, सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसे आरोपियों द्वारा शूट किया गया था. इसमें दिखाया गया है कि आरोपी पीड़ित के आसपास खड़े हैं और उसकी आधी मूंछें काट दी गई हैं.
इस बीच, नाई ने पुलिस को बताया कि वह आरोपियों के इरादों से अनजान था. नाई ने दावा किया कि उसने केवल वही किया जो उसे करने के लिए कहा गया था. धारा 147 (दंगा), 323 (चोट पहुंचाने), 504 (जानबूझकर अपमान) के साथ-साथ SC-ST अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है.
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