राज्य में 7 सितंबर तक बढ़ाया गया कर्फ्यू, इन शर्तों के साथ आदेश जारी
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उत्तराखंड में कोविड कर्फ्यू (Uttarakhand Covid Curfew) एक हफ्ते और आगे बढ़ा दिया गया है. इसके तहत अब कर्फ्यू 7 सितंबर तक लागू रहेगा. इसके पहले राज्य सरकार ने 24 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक कर्फ्यू बढ़ाया था. आदेश के मुताबिक कोविड कर्फ्यू पहले की शर्तों के अनुसार ही जारी रहेगा. प्रदेश में अब कोरोना संक्रमण के मामलों में नियंत्रण बना है, लेकिन ऐहतियात के तौर पर सरकार ने कोविड कर्फ्यू जारी रखने का फैसला लिया है.
आदेश के तहत अब कर्फ्यू 31 अगस्त से लेकर 7 सिंतबर की सुबह 6:00 बजे तक प्रभावी रहेगा. कोविड कर्फ्यू के दौरान कोविड वैक्सीनेशन का काम जारी रहेगा. आदेश में साफ तौर पर लिखा गया है कि बाहरी राज्यों से उत्तराखंड आने वाले लोगों को स्मार्ट सिटी पोर्टल में अपना रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होगा. इसके साथ ही दूसरे राज्य से अपने पैतृक गांव में आने वाले लोगों को 7 दिन का आइसोलेशन पूरा करना होगा. वहीं, ऐसे व्यक्ति जिनके पास कोविड वैक्सीनेशन प्रमाण पत्र नहीं है. उन्हें कोविड नेगेटिव रिपोर्ट साथ रखनी होगी. लोगों को 72 घंटें पहले की आरटीपीसीआर, ट्रूनेट या एंटीजन जांच नेगेटिव दिखाने पर ही राज्य में प्रवेश दिया जाएगा.