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क्रूज ड्रग्स केसः NCB अफसर बोले- हमारी कार्रवाई नियमों के मुताबिक, आरोपियों के खिलाफ पक्के सबूत, वीडियो भी देखें

jantaserishta.com
9 Oct 2021 10:13 AM GMT
क्रूज ड्रग्स केसः NCB अफसर बोले- हमारी कार्रवाई नियमों के मुताबिक, आरोपियों के खिलाफ पक्के सबूत, वीडियो भी देखें
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नई दिल्ली: क्रूज ड्रग्स केस में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की. इस दौरान NCB ने बताया कि हमारी कार्रवाई नियमों के मुताबिक थी. इतना ही नहीं जांच के बाद ही सभी आरोपियों की गिरफ्तारी की गई. NCB डीडीजी ज्ञानेश्वर सिंह ने बताया कि नियमों के मुताबिक, एनसीबी गवाहों को लेकर क्रूज पर पहुंची थी. अभी तक 9 स्वतंत्र गवाह इस केस में शामिल हुए हैं. एनसीबी 2 अक्टूबर की रेड से पहले इन्हें नहीं जानती थी.

मुंबई ड्रग्स केस (Aryan Drug Case) में बड़ा खुलासा हुआ है. एनसीबी (NCB) ने बताया है कि आर्यन खान ने एनसीबी अफसरों के सामने स्वीकार किया है कि वो चरस (Charas) का सेवन करता है. उसका दोस्त अरबाज मर्चेंट (Arbaaz Merchant) अपने जूतों में 6 ग्राम चरस छिपाकर क्रूज पर लाया था, ताकि वो पार्टी कर सकें.


एनसीबी अधिकारियों ने जब अरबाज मर्चेंट से पूछा कि क्या उसके पास ड्रग्स हैं, तो उसने बताया कि उसने अपने जूतों में ड्रग्स छिपाकर रखा हुआ है. एनसीबी से सवाल किए जाने पर अरबाज मर्चेंट ने खुद अपने जूतों से एक पाउच निकाला था, जिसमें चरस थी.
पार्टी के लिए लेकर गए थे चरस
अरबाज ने भी ये बात मानी है कि वो आर्यन खान के साथ चरस का सेवन करता है और क्रूज पर पार्टी करने के लिए चरस लेकर जा रहा था. इसके बाद जब एनसीबी अधिकारियों से पूछा तो उसने बताया कि वो चरस का सेवन करता है और ये चरस क्रूज पर स्मोकिंग के लिए ले जा रहे थे.
एक मीडिया वेबसाइट के अनुसार ये जानकारी पंचनामा में दी गई है. पंचनामा के जरिए जांच एजेंसी क्राइम सीन से प्रारंभिक रिकॉर्ड और साक्ष्यों को इकट्ठा करती है. इस दौरान पुलिस या जांच एजेंसी गवाहों के बयान को रिकॉर्ड करती है. पंचनामा तैयार करने के दौरान पुलिस कुछ नागरिकों को भी लेकर जाती है. इन नगारिकों को जांच एजेंसी की कार्रवाई का चश्मदीद गवाह बनाया जाता है.
पंचनामे में हुआ खुलासा
एनसीबी के पंचनामे में दो पंचों किरण गोसावी और प्रभाकर रोघोजी सेन का जिक्र है. पंचनामे के अनुसार पहले एनसीबी अधिकारी आशीष रंजन के पूछे जाने पर आर्यन खान और अरबाज मर्चेंट ने अपना नाम बताया फिर एनसीबी अधिकारी ने पूछताछ की वजह बताई.
इसके बाद आशीष रंजन प्रसाद ने दोनों को एनडीपीएस एक्ट 1985 की धारा 50 के प्रावधान दोनों युवकों को समझाए. एनसीबी ने आर्यन और अरबाज को ये भी विकल्प दिया गया था कि तलाशी गजेटेड अधिकारी के सामने हो तो ऐसा भी हो सकता है. लेकिन दोनों से इससे मना कर दिया.
6 ग्राम चरस बरामद
इसके बाद तलाशी की प्रक्रिया शुरु हुई. इसमें अरबाज से एनसीबी अधिकारियों को कहा कि उसेक जूतों में चरस है. इसके बाद अरबाज से अपने जूते से चरस निकाल कर एनसीबी अधिकारी को दे दी. अरबाज ने भी इस बात को स्वीकार किया कि वो आर्यन खाने के साथ मिलकर चरस का सेवन करता है. वहीं आर्यन ने भी चरस लेने की बात कबूल की है. अरबाज के पास से 6 ग्राम चरस मिली थी.


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