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हैवानियत की सारी हदें हुई थी पार, अदालत ने अब सुनाई ये सजा

jantaserishta.com
10 Jan 2023 9:25 AM GMT
हैवानियत की सारी हदें हुई थी पार, अदालत ने अब सुनाई ये सजा
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न्यूज़ क्रेडिट: आजतक

बुजुर्ग महिला से रेप का मामला.
देवरिया: उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में बुजुर्ग महिला से रेप के मामले में विशेष पॉक्सो कोर्ट प्रथम ने लगभग 6 साल बाद आरोपी को उम्रकैद की सजा सुनाई है. साथ ही अदालत ने 15 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है जो पीड़िता के परिवार को दिया जाएगा. यह फैसला पीड़िता की मौत के एक साल बाद आया है.
बता दें, 17 मार्च 2017 को थाना भटनी के एक गांव में 81वर्षीय महिला सुबह खेत की तरफ टहलने निकली थी. इस दैरान गांव के एक युवक ने बुजुर्ग महिला से रेप की वारदात को अंजाम दिया था. साथ ही उसे जान से मारने की कोशिश भी की थी. लेकिन किसी तरह से बजुर्ग अपनी जान बाचने में कामयाब रही थी. इसके बाद आरोपी युवक हरेंद्र प्रसाद (उम्र 39) के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था.
इस मामले की जांच के दौरान भटनी पुलिस ने कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया था. जिसकी सुनवाई विशेष पॉक्सो कोर्ट प्रथम अपर जिला जज राकेश पटेल कर रहे थे. सहायक शासकीय अधिवक्ता नितेश कुमार पांडेय के मुताबिक साक्ष्यों व सबूतों के आधार पर आरोपी हरेंद्र प्रसाद को उक्त मामले में दोषी पाया गया.
9 जनवरी को कोर्ट ने आरोपी हरेंद्र प्रसाद को उम्रकैद की सजा सुनाई और 15 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया साथ ही यह पैसा कोर्ट ने पीड़िता के परिजनों को तत्काल देने का आदेश दिया. इसके अलावा कोर्ट ने विवेचक द्वारा इस मामले में लापरवाही बरतना भी पाया गया. जिसके बाद कोर्ट ने विवेचक के खिलाफ कार्रवाई के लिए एसपी को पत्र लिखा है.
इस मामले में भटनी थाना प्रभारी संतोष कुमार सिंह ने बताया कि पीड़ित महिला की मौत एक साल पहले हो चुकी है और फैसला आने के बाद आरोपी हरेंद्र यादव को कोर्ट से सीधे बी जेल भेज दिया गया. हालांकि मुकदमे के बाद से ही वह जेल में बंद था.
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