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फाइल फोटो
अपनी नाबालिग बेटी का यौन उत्पीड़न करने के आरोप में एक व्यक्ति को विशेष POCSO अदालत ने अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया.
जनता से रिश्ता वेबडेस्क | अपनी नाबालिग बेटी का यौन उत्पीड़न करने के आरोप में एक व्यक्ति को विशेष POCSO अदालत ने अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया. रिपोर्ट्स के मुताबिक, एक टेलीकम्यूनिकेशन कंपनी के सीनियर एक्जीक्यूटिव आरोपी पर अपनी नौ साल की बेटी का यौन शोषण करने का आरोप लगाया गया है. पत्नी द्वारा उसके खिलाफ शिकायत दर्ज कराने के बाद मामला सामने आया.
खबरों के मुताबिक, घटना का पता तब चला जब आरोपी की पत्नी ने उसके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई. अपनी शिकायत में महिला ने दावा किया कि आरोपी उनकी बेटी को अपने कमरे में बुलाता था और दरवाजा बंद करके उसका यौन शोषण करता था. शिकायतकर्ता ने यह भी कहा कि अगस्त के बाद से उसकी बेटी के व्यवहार में बदलाव आया क्योंकि वह शांत और भयभीत दिखाई दे रही थी.
हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, मां ने आरोप लगाया, "वह अलमारी से अपना सामान लेने से डर रही थी, क्योंकि उस कमरे में जाने के लिए उसे अपने पिता के साथ कमरे को पार करना पड़ता था." महिला ने यह भी कहा कि उसकी बेटी हर बार जब भी अपने पिता के कमरे में जाती थी तो रोती हुई बाहर आ जाती थी. दो महीने बाद अक्टूबर में जब मां ने अपनी बेटी से पूछा तो उसने पूरी घटना बताई. लड़की ने अपनी मां को बताया कि पिछले तीन महीने से उसके पिता उसे कमरे में बुलाकर गलत तरीके से छूते थे."
पूरे मामले में आरोपी ने दावा किया कि उसकी पत्नी ने उसके खिलाफ झूठा मामला दायर किया था क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि वह उसके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के बारे में किसी और को बताए. उसने अदालत को यह भी बताया कि उसकी पत्नी ने दहेज, अप्राकृतिक यौन संबंध और घरेलू हिंसा सहित कई फर्जी शिकायतें दर्ज कराई थीं. आरोपी ने अदालत को यह भी बताया कि तलाक देने के लिए उसकी पत्नी के पास 5 करोड़ रुपये गुजारा भत्ता था.
अदालत ने आरोपी के बचाव को खारिज कर दिया. "वास्तव में शिकायतकर्ता और आरोपी के बीच एक वैवाहिक विवाद है लेकिन शिकायतकर्ता ने विशेष रूप से कहा है कि अगस्त 2022 से पीड़िता परेशान थी. बार-बार पूछने पर भी पीड़िता ने कुछ भी नहीं बताया. अक्टूबर में, पीड़िता ने इस तथ्य का खुलासा किया कि आरोपी, उसके पिता उसका यौन शोषण किया करते थे."
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Triveni
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