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कोर्ट ने जमानत देने के लिए रखी अनोखी शर्त, और जेल से छूट गया 307 का आरोपी, पढ़े अनोखा मामला
jantaserishta.com
20 Jan 2021 6:32 AM GMT
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दो पक्षों में हिंसक विवाद हो गया था....
मध्य प्रदेश में खंडवा की स्थानीय अदालत ने एक केस में जमानत देने के लिए अनोखी शर्त रखी. शर्त ये थी कि जमानत के बदले व्यक्ति को हर रविवार स्थानीय सीएमएचओ ऑफिस, हॉस्पिटल जाकर श्रमदान करना होगा.
दरअसल, 24 दिसंबर की रात खण्डवा के कंजर मोहल्ला में दो पक्षों में हिंसक विवाद हो गया था जिसमें 18 वर्षीय मोहम्मद अलीम और उसके कुछ साथियों पर हत्या के प्रयास का आरोप लगा.
पुलिस में आईपीसी के सेक्शन 307 के तहत आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया. एक आरोपी मोहम्मद अलीम के वकील ने जब जमानत अर्जी लगाई तो कोर्ट ने 25 हज़ार रुपये की जमानत के साथ स्वच्छता और कोरोना को देखते हुए आदेश दिया कि अलीम प्रत्येक रविवार को सीएमएचओ ऑफिस जाकर श्रमदान करेगा.
कोर्ट के इस आदेश के बाद अलीम बाकायदा मास्क लगाकर कोविड 19 के निर्देशों की पालना करते हुए अस्पताल पहुंचा और सफाई में जुट गया. अलीम ने सड़क पर झाड़ू लगाई और इधर-उधर बिखरा कचरा भी समेटा. लोगों के लिए ये कौतूहल का विषय बना रहा कि ये सफाई कर्मचारी न होते हुए भी सफाई क्यों कर कर रहा है. जब लोगों को पता चला कि अलीम कोर्ट के निर्देश की पालना कर रहा है तो सभी ने इस फैसले को सराहा.
अलीम ने कहा कि वो इस फैसले से खुश है. इससे स्वच्छता अभियान को बढ़ावा मिलेगा. आज सफाई करके अच्छा लगा. लोगों से अपील करता हूं कि स्वच्छता अभियान को आगे बढ़ाये और किसी विवाद में न पड़ें.
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