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आरोप पत्र दाखिल होने के 15 दिन में फांसी की सजा व एक लाख के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
मथुरा: मथुरा में पोस्को एक्ट के तहत अदालत ने रेप के दोषी को फांसी की सज़ा सुनाई। SSP मथुरा शैलेश कुमार पांडेय ने कहा, "8 अप्रैल 2023 को थाना सदर बाज़ार क्षेत्र के में एक बालक के गायब होने की सूचना मिली थी। अगले ही दिन उस बालक का शव बरामद किया गया था। अज्ञात पर मामला दर्ज़ कर गिरफ़्तारी हुई। मामले में त्वरित कार्रवाई की गई। आज उसे सज़ा सुनाई गई है।"
इस केस की सरकार की ओर से पैरवी कर रहीं स्पेशल डीजीसी पोक्सो कोर्ट एडवोकेट अलका उपमन्यु ने बताया कि मथुरा के औरंगाबाद क्षेत्र में एक नौ साल का बच्चा आठ अप्रैल 2023 को शाम को गायब हो गया था। बच्चे के पिता द्वारा थाना सदर बाजार में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने अनहोनी की संभावना को देखते हुए बच्चे की तलाश शुरू कर दी। आसपास के सीसीटीवी कैमरे देखे गए, जिसमें बच्चा ताऊ की दुकान पर काम करने वाले सैफ के साथ दिखाई दिया था। इसके बाद पुलिस ने सैफ को गिरफ्तार कर लिया और उससे पूछताछ की। स्पेशल डीजीसी एडवोकेट अलका उपमन्यु ने बताया कि इस घटना की चार्जशीट न्यायालय में 28 अप्रैल 2023 को आई थी। अभियुक्त पर न्यायालय में दो मई 2023 को चार्ज लगाया गया था। इसमें कुल 14 गवाह थे। आठ मई को पहली गवाही कराई गई तथा 18 मई को सभी की गवाही खत्म कराई। 22 मई को फाइनल बहस हुई थी तथा 26 मई को आरोपी सैफ पर सभी धाराओं में दोष सिद्ध कर दिया गया था।
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