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कोर्ट ने 2 दुष्कर्मियों को सुनाई 20-20 साल कैद की सजा

Shantanu Roy
2 Dec 2023 11:03 AM GMT
कोर्ट ने 2 दुष्कर्मियों को सुनाई 20-20 साल कैद की सजा
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रेवाड़ी। जिले की फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट ने दुष्कर्म और अपहरण के दो अलग-अलग मामलों में दोषी ठहराए गए दो लोगों को 20-20 साल कैद की सजा सुनाई है। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश लोकेश गुप्ता की कोर्ट ने दोनों पर 20-20 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। दोनों मामलों में जिला उप न्यायवादी जगबीर सिंह सहरावत ने अदालत में पीड़ित पक्षों की तरफ से पैरवी की। रेवाड़ी के रामपुरा थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने 3 अप्रैल 2021 को पुलिस को शिकायत देकर एक युवक पर उसकी नाबालिग बेटी का अपहरण कर दुष्कर्म करने आरोप लगाया था। पुलिस ने अपहरण व पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आरोपी देवराज को गिरफ्तार किया था। जांच के बाद पुलिस ने देवराज के खिलाफ अदालत में चार्ज शीट दायर की थी। कोर्ट में सबूत और गवाह पेश होने के बाद उसे दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई गई हैं। वहीं दूसरी घटना भी रेवाड़ी के कोसली थाना क्षेत्र की है।

कोसली थाना के अधीन आने वाली नाहड़ पुलिस चौकी में 23 जून 2021 को दी शिकायत में पीड़िता के पिता ने पुलिस को एक शिकायत दी थी। शिकायत में बताया कि उसकी 15 वर्षीय बेटी दसवीं कक्षा की छात्रा है। रात को घर में सोई हुई थी। रात एक बजे दो युवकों ने घर से उसका अपहरण कर लिया। अगली सुबह वह घर पर नहीं मिली तो उसकी तलाश शुरू की। सुबह 7 बजे बेटी ने खुद फोन कर बताया कि वह कोसली में है। कोसली पुलिस उसे घर ले आई। बेटी ने बताया कि दो युवक उसका अपहरण कर अज्ञात स्थान पर ले गए तथा उसके साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने पीड़िता का मेडिकल कराने के बाद दोनों अज्ञात युवकों के खिलाफ दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की। जांच पड़ताल में आरोपियों की पहचान हो गई। जिसमें एक आरोपी कोसली के रूपेश उर्फ कानिया के रूप में हुई। उसे गिरफ्तार करने के बाद मामला अदालत में लंबित था। फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट ने उसे 20 साल कैद की सजा सुनाई है। दूसरे आरोपी को अदालत ने बरी कर दिया है। दोनों ही मामलों में पुलिस ने आरोपी युवकों के खिलाफ अदालत में फोरेंसिक व अन्य साक्ष्य प्रस्तुत किए। इसके अलावा गवाहों के बयान भी दर्ज कराए। सभी दलीलों को सुनने के बाद कोर्ट ने दोषी दोनों आरोपियों को दोषी करार दिया था। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश लोकेश गुप्ता की अदालत ने दोनों दोषियों को 20-20 साल की कैद और 20-20 हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है।

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