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अदालत ने बांग्लादेशी युवती से गैंगरेप के 2 आरोपियों को 20 साल कारावास की सजा सुनाई

Admin Delhi 1
5 Jun 2022 10:04 AM GMT
अदालत ने बांग्लादेशी युवती से गैंगरेप के 2 आरोपियों को 20 साल कारावास की सजा सुनाई
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सिटी न्यूज़ स्पेशल: बांग्लादेशी युवती को भारत में बुलाकर उसके साथ गैंगरेप करने के मामले में बनगांव महकमा अदालत ने दो दोषियों को 20 साल के कारावास की सजा सुनाई। शनिवार को अदालत के अतिरिक्त दायरा न्यायाधीश ने शांत मुख़र्जी ने इस सजा की घोषणा की। सरकारी वकील अशोक प्रमाणिक ने कहा कि 2021 में 15 सितंबर को बागदा थानांतर्गत हरिहरपुर इलाके से सफीकुल मल्लिक और मोहसिन विश्वास नामक दो युवकों को एक बांग्लादेशी युवती को भारत बुलाकर उससे गैंगरेप करने के आरोप में पुलिस ने गिरफ्तार किया था। दरअसल वर्ष 2021 के सितंबर महीने में सफीकुल और मोहसिन ने काम का झांसा देकर बांग्लादेश से एक युवती को बुलाया। इसके बाद 14 अक्टूबर को बगीचे में उसके साथ बारी-बारी से दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था। पुलिस ने इस मामले में पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार किया था। उन्हें न्यायिक हिरासत में रखकर मामले की सुनवाई अदालत में चल रही थी।

पुलिस ने बताया कि आरोपितों के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत भी मामला दर्ज किया गया था। लेकिन पीड़िता के नाबालिग होने का कोई प्रमाण न मिलने के कारण पॉक्सो मामले से उन्हें बरी कर दिया गया है। वहीं आरोपितों के वकील संजय दास ने कहा कि हम मामले को लेकर उच्च अदालत में जाएंगे।

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