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अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई, कातिल महिला का खुला खौफनाक राज

jantaserishta.com
10 Dec 2024 4:42 AM GMT
अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई, कातिल महिला का खुला खौफनाक राज
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जून 2019 का मामला.
बुलंदशहर: उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में पति का गला घोंटकर मौत के घाट उतारने वाली पत्नी को अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही 25 हजार रुपया जुर्माना भी लगाया है. करीब 6 साल पहले पति से हुए झगड़े के बाद पत्नी ने नींद में पति की गला घोंटकर हत्या कर दी थी. मामला बुलंदशहर के क्योली खुर्द इलाके इलाके का है.
दरअसल, बुलंदशहर की एक अदालत ने पारिवारिक विवाद में अपने पति की हत्या करने के आरोप में एक महिला को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और उस पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. वकील संजीव कुमार के मुताबिक, दोषी रजनी ने जून 2019 में बुलंदशहर के क्योली खुर्द इलाके में अपने पति शैलेंद्र सिंह की हत्या कर दी थी.
वकील संजीव कुमार ने आगे कहा कि पीड़ित के भाई धीरेंद्र सिंह की शिकायत के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की गई, जिसके बाद रजनी को गिरफ्तार कर लिया गया था. जांच में पता चला कि रजनी का आचरण विवाद का विषय था, जिससे दंपति के बीच अक्सर घरेलू विवाद होते थे. इसको लेकर ही 5 जून 2019 की रात रजनी ने अपने पति की नींद में गला घोंटकर हत्या कर दी.
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