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हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ एनडीपीएस कोर्ट ने दोषी को दस वर्ष की सजा सुनाई है। वर्ष 2018 में सदर थाने में मामला दर्ज किया गया था। इसके बाद से प्रकरण कोर्ट में विचाराधीन था। एनडीपीएस कोर्ट के न्यायाधीश रूपचंद सुथार ने उक्त मामले में बुधवार को फैसला सुनाया। राज्य सरकार की तरफ से मामले की पैरवी वरिष्ठ लोक अभियोजक दिनेश दाधीच ने की। प्रकरण के अनुसार 11 फरवरी 2018 को थानाधिकारी सदर हनुमानगढ़ की ओर से मानुका -धोलीपाल लिंक रोड पर मानुका की तरफ से एक सफेद मारुति कार को रोकने का प्रयास किया गया। चालक ने पुलिस को देखकर कार को वापस मोड़ कर मानुका की तरफ ले गया। जिसका पीछा पुलिस द्वारा किया गया तो चालक द्वारा कर तेज गति से चलने के कारण कर आगे जाकर कार पलट गई।
इसको पुलिस द्वारा चेक किया तो उसमें एक व्यक्ति भूपसाह उर्फ भूपी पुत्र जान मोहम्मद निवासी वार्ड नंबर 5, गुड़िया, पुलिस थाना संगरिया सवार था। कार को चेक किया तो कार में प्लास्टिक का थैला मिला। इसमें दो कार्टून थे। एक कार्टून में कोडिंग कफ सिरप की शीशियां भरी हुई थी, इसकी मात्रा कुल 200 थी। एक कार्टून में केरीशोप्रोडोल की 1500 टैबलेट पाई गई। सभी एनडीपीएस घटक की होने से पुलिस थाना सदर में भूपसाह उर्फ भूपी के विरुद्ध एनडीपीएस एक्ट एवं 18 (सी) 27 (बी) 77 ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट में मामला दर्ज किया गया। थानाधिकारी पुलिस थाना हनुमानगढ़ जंक्शन की ओर से इसमें अनुसंधान किया गया। अनुसंधान में बाबू खां पुत्र नानू खां निवासी हनुमानगढ़ टाउन से नशीली अवैध दवाइयां भूपसाह द्वारा खरीद करना पाए जाने पर बाबू खान को गिरफ्तार किया गया।
बाद अनुसंधान मुलजिम भूपसाह उर्फ भूपी एवं बाबू खा के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया तथा विचारण के दौरान अभियोजन पक्ष द्वारा कुल 12 गवाह परीक्षित करवाए गए। दोनों पक्षों की सुनवाई करने के बाद बुधवार को न्यायालय विशिष्ट न्यायाधीश रूपचंद सुथार की ओर से सुनवाई के दौरान आरोपी भूपसाह उर्फ भूपी को बिना लाइसेंस के अवैध नशीली दवाइयां अपने कब्जे में रखने बाबत धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट में दोषसिद्ध किया गया। बाबू खान को संदेह का लाभ देकर दोष मुक्त किया। विशिष्ट लोक अभियोजक दिनेश दाधीच ने न्यायालय से अभियोजन पक्ष द्वारा अपराध साबित करने एवं हनुमानगढ़ में आए दिन नशे के केस अत्यधिक होने और समाज पर पड़ रहे दुष्प्रभाव को देखते हुए मुल्जिमान को अधिकतम दंड से दंडित करने का निवेदन किया। दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद न्यायालय विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस प्रकरण रूपचंद सुथार ने भूपसाह उर्फ भूपी पुत्र जान मोहम्मद निवासी वार्ड नंबर 5, गुड़िया जंक्शन को धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट में 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई।
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Shantanu Roy
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