
मुंबई: साकीनाका रेप और मर्डर मामले में एक कोर्ट ने दोषी मोहन चौहन को फांसी की सजा सुनाई है। कोर्ट ने इसे दुर्लभ मामला बताया है। कोर्ट ने कहा कि ऐसे मामलों में दोषी को कड़ी सजा देना जरूरी है। राज्य सरकार ने कोर्ट से आरोपी को फंसी की सजा देने की मांग की थी। कोर्ट ने राज्य का निवेदन स्वीकार कर लिया। कोर्ट ने कहा कि आरोपी ने पीड़िता की आंत को बुरी तरह नुकसान पहुंचाया था जिससे उसका पाचन तंत्र पूरी तरह खराब हो गया था।
Maharashtra | Dindoshi sessions court in Mumbai awards death penalty to convict Mohan Chauhan in connection with the rape of a 30-year-old woman in Sakinaka in September 2021. The woman had later passed away at the hospital.
— ANI (@ANI) June 2, 2022
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