भारत
कोर्ट ने 9वीं कक्षा की एक नाबालिग का अपहरण कर रेप करने के मामले आरोपी को सुनाई सजा
Shantanu Roy
14 April 2023 6:58 PM GMT

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डूंगरपुर। विशेष पॉक्सो कोर्ट ने 9वीं कक्षा की नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने के दोषी को 20 साल कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी पर 1.5 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है. विशेष पॉक्सो के पीठासीन अधिकारी ने बुधवार को सुनवाई पूरी करते हुए एक साल पुराने मामले में फैसला सुनाया है. सरकारी वकील योगेश जोशी ने बताया कि 25 जनवरी 2022 को बिछीवाड़ा थाने में एक व्यक्ति ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी. बताया गया कि उनकी बेटी 9वीं क्लास में पढ़ती थी। 24 जनवरी 2022 को वह स्कूल गई थी। शाम करीब 5 बजे घर आई और सो गई। वह अस्वस्थ थे। उसके पूछने पर बताया गया कि 12वीं कक्षा में पढ़ने वाले दो युवक लंच के समय आए थे। उसे जबरन धमकाया और बाइक पर बैठा लिया। उसे जबरन जंगल में ले जाया गया। एक युवक ने उसके साथ दुष्कर्म किया जबकि दूसरा खड़ा रहा। इसके बाद शाम 5 बजे दोनों युवक उसे घर के पास छोड़कर बाइक पर बैठकर भाग गए। मामले में पुलिस ने मामला दर्ज कर चालान न्यायालय में पेश किया। इस मामले में बुधवार को कोर्ट ने फैसला सुनाया. आरोपी नाबालिग (17 साल 4 माह) को दोषी करार दिया गया है। अदालत ने उन्हें 20 साल के साधारण कारावास की सजा सुनाई। और 1 लाख 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। कोर्ट ने नाबालिग पीड़िता को मुआवजा देने की भी सिफारिश की है।
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Shantanu Roy
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