पुलिस हिरासत से भागने वाले विधायक को कोर्ट ने सुनाई डेढ़ साल कैद की सजा
गुजरात। गुजरात के पोरबंदर जिले की कुतियाना विधानसभा सीट से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) के विधायक कांधल जडेजा को 15 साल पुराने मामले में राजकोट कोर्ट ने दोषी करार दिया है. राजकोट कोर्ट ने इस मामले में कांधल जडेजा को सजा भी सुना दी है. राजकोट की कोर्ट ने 2007 में पुलिस की हिरासत से भागने का दोषी पाए जाने पर कांधल जडेजा को डेढ़ साल कैद की सजा सुनाई है. कोर्ट ने कांधल जडेजा पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. बताया जाता है कि ये मामला 2007 का है. तब कांधल जडेजा 2007 के एक मामले में पुलिस की गिरफ्त से उस समय भाग गए थे जब राजकोट के विद्यानगर रोड स्थित एक अस्पताल में उपचार के लिए उनको भर्ती कराया गया था. कांधल अस्पताल से फरार हो गए थे.
कांधल जडेजा को पुलिस ने 2009 में गिरफ्तार कर लिया था. इस मामले में कांधल जडेजा के साथ ही चार पुलिसकर्मियों, तीन डॉक्टर समेत 14 लोगों के खिलाफ केस चल रहा था. राजकोट की कोर्ट ने कांधल जडेजा को दोषी करार दिया और डेढ़ साल कैद की सजा सुनाई और 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. कांधल जडेजा के वकील अंश भारद्वाज ने कहा है कि उनको जेल जाने की जरूरत नहीं होगी क्योंकि वे पहले ही 1 साल 7 महीने की सजा काट चुके हैं. कांधल जडेजा ने कोर्ट में याचिका दायर कर सजा पर एक महीने के लिए स्टे देने की अपील की थी जिसे कोर्ट ने मान लिया. सजा सुनाए जाने के बावजूद कांधल जडेजा 2022 विधानसभा चुनाव लड़ सकेंगे.
गौरतलब है कि कांधल जडेजा, पोरबंदर की लेडी डॉन संतोक बेन जडेजा के बेटे हैं. कांधल को कान्हा जडेजा के साथ गुजरात पुलिस ने पोरबंदर में 2005 में पूर्व पार्षद सुनीता वृद्धा की हत्या के मामले में पकड़ा गया था. इस मामले में कोर्ट ने जुलाई 2021 में अपना फैसला सुना दिया था. कोर्ट ने कान्हा जडेजा समेत आठ आरोपियों को दोषी करार दिया था. कोर्ट ने इस मामले में आठ आरोपियों को बरी भी कर दिया था.