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महिला की हत्या करने वालों को कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा
Shantanu Roy
31 Aug 2024 5:01 PM GMT
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Jhansi: झांसी। न्यायालय स्पेशल जज डकैती ने एक महिला की हत्या कर जेवरात लूटने के आरोप में दोषी पाए गए महिला समेत दो अभियुक्तों को आजीवन कारावास और एक-एक लाख पांच हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।मालूम हो कि प्रेमनगर थाना क्षेत्र के प्रतापपुरा नगरा में रहने वाली द्रोपदी शाक्य ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी मां दुर्गा देवी प्रेमनगर थाना क्षेत्र के रेलगंज पुलिया नंबर नौ में निवास करती थी। वर्ष 2021 में मां के मकान में रहने वाले दो किराएदारों ने मां की हत्या कर दी। इसके बाद जेवरात लूटकर ले गए थे। पुलिस ने नार्थ दिल्ली के बिहार फेज में रहने वाले सुनील कुमार शर्मा और पंजाब निवासी श्रीमती दीपेन्द्र कौर के खिलाफ दफा 302,394, 411 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया था। इस मामले में प्रेमनगर पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। बाद में विवेचक ने आरोप पत्र अदालत में दाखिल किया था। इसी मामले में अदालत ने दोनों आरोपियों को दोषी माना है। इस आधार पर सुनील कुमार शर्मा और दीपेंद्र कौर को आजीवन कारावास और एक-एक लाख हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।
न्यायालय एफटीसी प्रथम ने हत्या व गैंगरेप के मामले में दोषी पाए गए तीनों आरोपियों को आजीवन कारावास और तीस-तीस हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।मालूम हो कि नवाबाद थाना क्षेत्र के गुमनावारा निवासी करन सिंह ने नवाबाद थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि तीन युवक उसकी बहन को बहला फुसलाकर भगाकर ले गए थे। तीनों आरोपियों ने गैंगरेप करके उसकी बहन को कत्ल कर दिया था। इस मामले में पुलिस ने नवाबाद थाना क्षेत्र के गुमनावारा पिछोर निवासी छोटू कुशवाहा, कोतवाली थाना क्षेत्र के बाहर ओरछा गेट मोहल्ले में रहने वाले आकाश कुशवाहा और उन्नाव गेट बाहर निवासी नत्थू कुशवाहा के खिलाफ दफा 302, 363, 376डी,5/6 पॉक्सो एक्ट व एससी/ एसटी के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया था। इस मामले में पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। बाद में विवेचक ने अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया था।इसी क्रम में न्यायालय एफटीसी-प्रथम ने युवती की हत्या कर गैंगरेप के मामले में तीनों आरोपियों को दोषी माना है।
इस आधार पर तीनों आरोपियों को हत्या व गैंगरेप के मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही तीस-तीस हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। न्यायालय स्पेशल पॉक्सो एक्ट ने लहचूरा थाना क्षेत्र के ग्राम अक्सेव निवासी प्रकाश उर्फ बल्लू कुशवाहा को बलात्कार व छेड़छाड़ के मामले में दोषी मानते हुए तीन साल का कारावास और पांच-पांच हजार रुपए के अर्थंदंड से दंडित किया है। मालूम हो कि लहचूरा थाना क्षेत्र के ग्राम अक्सेव निवासी बिहारीलाल कुशवाहा ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि पड़ोस में रहने वाले युवक ने घर में घुसकर छेड़छाड़ व बलात्कार किया था। विरोध करने पर धमकी देकर भाग गया था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ दफा 376, 354 (क), 452, 506, 3/4 पॉक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज कर लिया था। न्यायालय ईसीएक्ट ने रक्सा थाना क्षेत्र के ग्राम राजापुर निवासी चंद्रभान कोरी को गाली गलौज कर हमला करने के मामले में दोषी मानते हुए तीन वर्ष के साधारण कारावास और 22 हजार रुपए के जुर्माने से दंडित किया है। मालूम हो कि रक्सा थाना क्षेत्र के ग्राम राजापुर निवासी राघवेंद्र ने चंद्र भान कोरी पर भाई पर हमला करने व मारपीट करने का मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ दफा 323, 504, 506, 307 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया था।
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Shantanu Roy
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