हत्या मामले में पूर्व जिला अध्यक्ष को कोर्ट ने सुनाई उम्र कैद की सजा
तेलंगाना। तेलंगाना (Telangana) के अदिलाबाद जिले में मामूली विवाद को लेकर लोगों पर गोलियां चलाने वाले एआईएमआईएम (AIMIM) के पूर्व जिला अध्यक्ष फारुख अहमद (Farooq Ahmed) को कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है. उनकी गोलियों से एक व्यक्ति की मौत हो गई थी और एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया था. अदिलाबाद जिले के ताटीगुड़ा इलाके में 18 दिसंबर साल 2020 को बच्चों के बीच खेलने के दौरान लड़ाई हो गई थी. विवाद इतना बढ़ गया कि बच्चों के परिजनों को हस्तक्षेप करना पड़ा. इसी दौरान दो गुटोंं के बीच मारपीट शुरू हो गई. उस दौरान एआईएमआईएम पार्टी के जिला अध्यक्ष फारुख अहमद ने पिस्तौल और चाकू से लोगों पर हमला कर दिया था. फारुख ने उसी पर हमला कर दिया था, जो मारपीट रोकने की कोशिश कर रहे थे.
फारुख की गोलियों से दो लोग घायल हुए थे. वहीं चाकू से भी फारुख ने एक व्यक्ति को घायल कर दिया था. गोलियों से गंभीर रूप से घायल जमीर नामक व्यक्ति की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई थी. घटना के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. फारूक ने पुलिस को पूछताछ में बताया था कि उसने अपनी जान बचाने के लिए उन लोगों पर फायरिंग की थी.
पुलिस ने फारुख के खिलाफ आईपीसी की धारा 307 के तहत हत्या की कोशिश का मामला दर्ज किया था. टू टाउन पुलिस ने आईपीसी की धारा 307 (हत्या की कोशिश), 324 (खतरनाक हथियारों से चोट पहुंचाना), 506 r/w 34 (आपराधिक धमकी) और आर्म्स एक्ट- 1959 की धारा 27 और 30 के तहत मामला दर्ज किया था. अंडरट्रायल के दौरान फारुख ने अदिलाबाद जेल में 24 मार्च 2021 को आत्महत्या करने की कोशिश भी की थी. फारुख अहमद के खिलाफ 20 लोगों ने गवाही दी. आज कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए उनको उम्र कैद की सजा सुनाई है. फारुख अहमद के खिलाफ कोर्ट में सुनवाई चल रही थी. आपको बता दें कि इस घटना के बाद एआईएमआईएम की खूब किरकिरी हुई थी. कई विपक्षी नेताओं ने इस मामले की जमकर आलोचना की थी. जिसके बाद पार्टी ने उन्हें जिला अध्यक्ष पद से हटा दिया और पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया था.